Saturday, April 27, 2024
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कोरबा: अब आधे घंटे में दो की जगह होगी तीन रजिस्ट्री; राज्य शासन ने बढ़ाए प्रापर्टी रजिस्ट्री के अपाईंटमेंट, जन सहुलियत के लिए नवरात्रि त्यौहार में पंजीयन की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर लागू हुई व्यवस्था…


कोरबा| पंजीयन कार्यालयों में अब लोगों को अपनी खरीदी बेची गई प्रापर्टी का पंजीयन कराने की तेज सुविधा मिलेगी। राज्य शासन ने अब पंजीयन के लिए पूर्व निर्धारित अपाईंटमेंटों की संख्या में बढ़ौतरी कर दी है। अब आधे घंटे में तीन अपांईंटमेंट लिए जा सकेंगे। पूर्व में यह संख्या आधे घंटे में दो अपाईंटमेंट थी। इस लिहाज से अब एक दिन में अधिकतम 42 अपांइंटमेंट लिए जा सकेंगे और 42 लोग अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय में करा सकेंगे। यह नई व्ययस्था 21 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश भी सभी पंजीयन कार्यालयों को जारी कर दिये गये हैं।  राज्य शासन द्वारा नवरात्रि त्योहार को ध्यान में रखते हुए और पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत होने वाले पंजीयन योग्य दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक होने के कारण आम जनता की सुविधा के लिए अपॉइंटमेंट व्यवस्था को दुरूस्त किया गया है।


    जिला पंजीयक श्री आशुतोष कौशिक ने आज यहां बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार अब आधे घंटे में तीन अपॉइंटमेंट के हिसाब से एक दिन में अधिकतम 42 अपॉइंटमेंट लिए जा सकेंगे। इसके पूर्व आधे घंटे में दो अपाईंटमेंट के हिसाब से एक दिन मंे अधिकतम 28 अपॉइन्ट्मेन्ट लिए जा सकते थे। नई व्ययस्था लागू होने के बाद एक दिन में अधिकतम 42 अपॉइन्ट्मेन्ट लिए जा सकेंगे। पक्षकार रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट लेते समय किसी भी दिन का चयन कर उपलब्ध स्लॉट में अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में किसी पक्षकार को कोई समस्या होने पर वे जिला स्तर पर हेल्प लाईन नम्बर 07759-227797 या टोल फ्री नंबर 18002332488 तथा ई-मेल आईडी जमबीेनचचवतज/पजेवसनजपवदपदकपंण्बवउ पर संपर्क कर सकते है। विक्रय पत्र के मामले में सौदा किए गए रकम की कम से कम 5 प्रतिशत मूल्य के ई-स्टेंप के आधार पर ही लिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति एक दस्तावेज के लिए केवल एक अपॉइंटमेंट ले सकेगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अपॉइन्ट्मेन्ट तिथि मे उपस्थित नहीं होता है तो उन्हें अगले 15 दिन के बाद का ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। नई व्यवस्था से 15 दिन आगे तक के लिए अपॉइंटमेंट बुक किए जा सकेंगे।

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