Friday, May 3, 2024
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कोरबा न्यूज़: तहसील दर्री के गांव नगोईखार, लाटा एवं मड़वामौहा कंटेनमेंट जोन घोषित, अतिआवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित… SDM कटघोरा ने जारी किया आदेश….


कोरबा 16 अप्रैल 2021/ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक संख्या में कोरोना पाॅजिटिव मरीज पाए जाने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन बनाकर वायरस के संक्रमण को संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र तक फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील दर्री के तीन गांवो के कुछ संक्रमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कटघोरा के एसडीएम श्री अभिषेक शर्मा ने इस संबंध मे जरूरी आदेश भी जारी कर दिए हैं। तहसील दर्री अंतर्गत ग्राम नगोईखार सिंचाई विभाग काॅलोनी क्षेत्र में कुल 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के कारण काॅलोनी क्षेत्र में दो कंटेनमेंट जोन बनाया गया हैं। तहसील दर्री के ही ग्राम लाटा बलगी रोड में 11 कोरोना संक्रमित एवं ग्राम मड़वामौहा उपरपारा बस्ती में सात कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर उपरोक्त क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेनमेंट जोन की सीमा ग्राम नगोईखार ऐरिगेशन काॅलोनी क्षेत्र में उत्तर में सिंचाई विभाग ए टाइप के अन्य क्वाटर, दक्षिण में सिंचाई विभाग एच टाइप के अन्य क्वाटर, पूर्व में कूलिंग टावर एवं पश्चिम में दर्री पुलिस स्टेशन तक निर्धारित की गई है। नगोईखार में ही एक और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है जिसकी सीमा उत्तर में सिंचाई विभाग ए टाइप के क्वाटर, दक्षिण में खेल मैदान, पूर्व में खाली मैदान एवं पश्चिम में अन्य मकान तक निर्धारित की गई है। ग्राम लाटा बलगी रोड में उत्तर में खाली प्लाॅट, दक्षिण में पुष्प पल्लव काॅलोनी, पूर्व में खाली प्लाॅट एवं पश्चिम में खाली प्लाॅट को शामिल करते हुए चारों दिशाओं में लगभग 20-20 मीटर परिधि कोे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम मड़वामौहा में उत्तर में खाली स्थान, दक्षिण में खाली स्थान, पूर्व में केंवट पारा नीचे पारा एवं पश्चिम में खाली स्थान तक के क्षेत्र को शामिल करते हुए क्षेत्र के 20-20 मीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कोरोना संक्रामक महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा अनुविभागीय अधिकारियों को अपने-अपनेे अधिकार क्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार कन्टेनमेंट जोन घोषित करने अधिकृत किया गया है। घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रवेश, निकास के लिए केवल एक द्वार होगा जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिंग करते हुए मेडिकल इमरजेंसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंद रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर अन्य किसी कारण से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में घरों के एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई किट इत्यादि उपलब्ध कराने तथा बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के बीएमओ को दी गई है।

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