Friday, March 29, 2024
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कोरबा: वकील ने दिया न्यायालय को धोखा…फर्ज़ी मालिक को खड़ा कर सुपुर्दनामा आदेश कराया पारित..अधिवक्ता गिरफ्तार…जूनियर और फर्ज़ी मालिक फरार….

कोरबा:। ट्रेलर वाहन की जब्ती के मामले में न्यायालय से सुपुर्दनामा पर प्राप्त करने के लिए वाहन मालिक की जगह उसके पुत्र को मालिक बनाकर खड़ा करने के मामले में मुख्य आरोपी अधिवक्ता को जेल दाखिल कराया गया है जबकि जूनियर और फर्जी मालिक फरार है।
जानकारी के मुताबिक फरवरी माह में हरदीबाजार चौकी पुलिस के द्वारा सड़क पर बेतरतीब तरीके से ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी -12 एफ-6148 को खड़ी करने पर धारा 283 भादवि का जुर्म दर्ज वाहन की जप्ती की गई थी। इस वाहन को सुपुर्दनामा आदि के संबंध में वाहन मालिक रामफल शर्मा के द्वारा अधिवक्ता राजेश राठौर पिता स्व. भागवत प्रसाद निवासी टॉवर मोहल्ला पाली को नियुक्त किया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, पाली के समक्ष सुपुर्दनामा के लिए अधिवक्ता राजेश राठौर, जूनियर अधिवक्ता प्रियंका जायसवाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मूल वाहन स्वामी रामफल शर्मा के स्थान पर उसके पुत्र विकास वशिष्ठ को रामफल शर्मा बनाकर न्यायालय में उपस्थित कराया गया और छलपूर्वक सुपुर्दनामा आदेश पारित करा लिया। कार्यवाही के दौरान वाहन मालिक का आधार कार्ड, आईडी प्रूफ आदि में से कोई एक दस्तावेज पेश करने कहा गया जो तत्काल नहीं होने की बात कह लाकर जमा कराने का झांसा दिया गया। इसके बाद दस्तावेज नहीं सौंपे गए। न्यायालय ने छल होना जानकर इसकी जांच का निर्देश पाली थाना को दिया। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मूल वाहन स्वामी के स्थान पर उसके पुत्र को वाहन स्वामी बताकर छलपूर्वक सुपुर्दनामा पारित कराया गया। अधिवक्ता राजेश राठौर उसकी जूनियर अधिवक्ता प्रियंका जायसवाल एवं विकास वशिष्ठ के विरूद्ध धारा 419, 420, 468, 193, 120 बी व 34 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी राजेश राठौर को गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया गया। पाली टीआई लीलाधर राठौर ने बताया कि प्रकरण के शेष 2 आरोपी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। बताया गया कि राजेश राठौर के विरूद्ध पूर्व में भी धारा 294 भादवि, 10 (3) एक्ट्रोसिटी एवं 67 आईटी एक्ट के अलावा धारा 186, 188, 269, 270 भादवि तथा महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत भी प्रकरण दर्ज है।

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