जांजगीर। दहेज में बाइक की मांग करने व मांग के अनुसार बाइक नहीं लाने पर पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी पति मनोज कुमार सहिस को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) खिलावन राम रिगरी ने सात साल की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक बालकृष्ण मिश्रा के अनुसार नगर पंचायत राहौद के मनोज कुमार सहिस की शादी मंजू सहिस से हुई थी। विवाह के बाद मनोज व उसके घर वाले विवाहिता से दहेज में बाइक लाने की मांग करते थे।
दहेज में बाइक नहीं लाने पर उसे तलाक लेने के लिए प्रताड़ित करते थे। जिससे परेशान होकर मंजू सहिस ने 15 अक्टूबर 2018 को मंजू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने पहले मर्ग कायम किया था। विवेचना के दौरान दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप मृतका के घर वालों ने लगाया तो जांच के बाद पुलिस ने धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का मामला पति मनोज के खिलाफ दर्ज किया और प्रकरण की डायरी सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने आरोपी पति मनाेज कुमार सहिस को सात साल की सजा सुनाई है।