Friday, May 3, 2024
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नगरीय क्षेत्रों के मतदाताओं को विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज कराना होगा नाम


कोरबा/नगरीय निकायों की मतदाता सूची में उन्हीं मतदाताओं के नाम दर्ज होंगे जिनका नाम उस नगरीय निकाय की विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होगा। नगरीय क्षेत्र में रहने वाले जिन मतदाताओं के नाम विधानसभा की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है उन्हें नियत अवधि के पहले विधानसभा की निर्वाचक नामावली मंे अपना दर्ज कराना होगा। नाम दर्ज हो जानेे के प्रमाण के स्वरूप में विधानसभा के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इस आशय के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी कोरबा ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में दर्ज नहीं है अब ऐसे व्यक्तियों से प्रारूप क, ख और ग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रारूप-क में किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण या छुट जाने की स्थिति में मतदाता सूची में नाम को शामिल करने के लिए आवेदन देना होगा। प्रारूप-ख में मतदाता सूची में दर्ज प्रवृष्टियों में संशोधन करने के लिए एवं प्रारूप-ग में मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण मतदाता सूची में अन्य व्यक्ति का नाम शामिल करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

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