Tuesday, May 7, 2024
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पेंशन निर्धारण करने हाईकोर्ट ने 3 माह का दिया था समय, एक साल बाद भी कार्यवाही नहीं…PWD के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी को अवमानना नोटिस जारी..

पेंशन निर्धारण मामले में आदेश नहीं मानने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव सहित दो अफसरों को अवमानना नोटिस जारी किया है।

  • PWD में लेबर पद से सितंबर 2017 में रिटायरमेंट के बाद नहीं हुआ था पेंशन का निर्धारण
  • हाईकोर्ट ने सितंबर 2019 में तीन माह में पेंशन का निर्धारण करने का दिया था आदेश

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव और डायरेक्टर ट्रेजरी को आदेश नहीं मानने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। PWD से रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण नहीं किया। कोर्ट ने इसके लिए 3 माह का समय दिया था, लेकिन एक साल बाद भी कार्यवाही नहीं की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोशी की बेंच में हुई।

बिलासपुर निवासी छेदीलाल साहू ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें बताया कि वह 20 नवंबर 2017 को PWD से लेबर पद से रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद देय राशि का भुगतान नहीं हुआ और न ही पेंशन का निर्धारण हुआ। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में पहले दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 सितंबर 2019 को 3 माह में मामले के निराकरण का आदेश दिया था।

आदेश के बाद भी पेंशन का निर्धारण नहीं
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बावजूद विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी और कोष लेखा व पेंशन के संचालक नीलकंठ टेकाम ने कार्यवाही नहीं की। जिसके कारण आजतक उनकी पेंशन का निर्धारण नहीं हो सका है। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है। इस पर कोर्ट ने दोनों अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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