Thursday, May 9, 2024
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नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को: जिला सत्र न्यायाधीश ने ली अधिक्ताओं की बैठक…अधिक से अधिक राजीनामा प्रकरणों का निराकरण करने का होगा प्रयास…


कोरबा (BCC NEWS 24)/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 11 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मान. श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों की बैठक ली गई।
मान. जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 लिखत पराक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, फायनेंस कंपनी के प्रकरण, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण एवं अन्य व्यवहारवाद प्रकरण  में अधिवक्तागणों को अधिक से अधिक प्रकरणों को लोक अदालत में रखे जाने एवं राजीनामा कराये जाने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।  अधिवक्तागणों को राजीनामा कराने में होने वाले समस्याओं के संबंध में भी चर्चा कर उनके समस्याओं का निराकरण किया गया। उक्त अवसर पर वंदना वर्मा, मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, श्री रूपनारायण पठारे, अति. मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, श्री बी.के. शुक्ला, श्री रविन्द्र पाराशर वरिष्ठ अधिवक्ता, छ0ग0 राज्य विधिज्ञ परिषद्, बिलासपुर,  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. राठौर, श्री सी.बी. राठौर, श्रवण केंवट, राजेश्वर दीवान, हारून सईद, श्रेष गुप्ता, श्रीराम श्रीवास, अरूण बजाज, सुमन तिवारी, अनिता चाको, सी.बी. राठौर, महेश अग्रवाल, धनेश सिंह एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे।
वंदना वर्मा, प्रभारी सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा  द्वारा बताया गया कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर ई लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के दूरभाष नंबर 07759-222709, में संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

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