Saturday, July 27, 2024
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BCC News 24: KORBA- कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत खुलेंगे 82 नये शासकीय उचित मूल्य की दुकान, आवेदन 4 मार्च से 14 मार्च तक आमंत्रित

कोरबा (BCC NEWS 24): कोरबा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 82 नए शासकीय उचित मूल्य के दुकान खुलेंगे। नए राशन दुकान के लिए  निर्धारित एजेंसियों से 4 मार्च 2022 से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 14 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। खाद्य शाखा के जिला कार्यालय कलेक्टोरेट कोरबा कक्ष क्रमांक 25 से आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय राशन दुकान कोरबा नगर निगम क्षेत्र के आठ जोनों के विभिन्न वार्डों में खोले जाएंगे। कोरबा जोन में 13, परिवहन नगर जोन में 08, कोसाबाडी जोन में 12, पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन में 09, बालको जोन में 12, दर्री जोन में 12, सर्वमंगला जोन में 10 एवं बाकीमोंगरा जोन में कुल 06 नए राशन दुकान खोले जाएंगे। कोरबा जोन अन्तर्गत वार्ड क्रमांक एक रामसागर पारा में फोकटपारा एवं दलिया गोदाम के पास, वार्ड क्रमांक 4 देवांगनपारा में गांधी चौक एवं रानी गेट, वार्ड क्रमांक 5 धनुहार पारा में धनुहार पारा, वार्ड क्रमांक 7 मोतीसागर पारा में मोतीसागरपारा एवं विकासनगर, वार्ड क्रमांक 8 इमलीडुग्गू में खण्डाला स्कूल एवं रेल्वे क्रासिंग सामुदायिक भवन, वार्ड क्रमांक 10 सीतामड़ी में शनि मंदिर नहर के पास, वार्ड क्रमांक 11 नईबस्ती में महावीर मोहल्ला, वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में शारदा विहार एवं बाईपास रोड शराब भटठी, परिवहन नगर जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 साकेत नगर में गेरवाघाट एवं लालूराम कालोनी, वार्ड क्रमांक 3 राताखार में टीना दफाई, वार्ड क्रमांक 13 परिवहन नगर में 15 ब्लाक, वार्ड क्रमांक 14 पंपहाउस में पंपहाउस झोपड़ीपारा कालोनी, वार्ड क्रमांक 15 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल क्रमांक 01 में दुर्गा पंडाल शापिंग सेंटर ढोढ़ीपारा और वार्ड क्रमांक 16 कोहडिया में नर्सरीपारा कोहड़िया में नई शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोली जायेंगी।

इसी प्रकार कोसाबाड़ी जोन अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 17 में मानस नगर, वार्ड क्रमांक 18 में चेकपोस्ट, वार्ड क्रमांक 19 शिवाजी चौक नवधा पंडाल, वार्ड क्रमांक 20 में आरामशीन, वार्ड क्रमांक 21 में डबरीपारा एवं राममंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 29 में उपर मोहल्ला चर्च के पास एवं सामुदायिक भवन के पास, वार्ड क्रमांक 31 में झगरहा एवं दादर, वार्ड क्रमांक 32 में रिसदी, वार्ड क्रमांक 33 में सामुदायिक भवन रोड रामपुर में नए दुकान खुलेंगे।

पंडित रविशंकर शुक्ल नगर जोन अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 23 में रविशंकर शुक्ल नगर, वार्ड क्रमांक 24 में अटल आवास के पास, वार्ड क्रमांक 25 में कुआंभट्ठा, वार्ड क्रमांक 26 में शांति विहार गली एवं बजरंग मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 27 में रामनगर, वार्ड क्रमांक 30 में नीचेपारा कदमहाखार, डिपरापारा एवं आजाद चौक 03 यादव मोहल्ला में नए राशन दुकान खुलेंगे।

बालको जोन अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 34 में लालघाट चेकपोस्ट एवं फायर कालोनी, वार्ड क्रमांक 35 में हाउसिंग बोर्ड कालोनी, वार्ड क्रमांक 36 में नया गुरूघासीदास चौक भदरापारा, वार्ड क्रमांक 37 पाढीमार मंे दैहानपारा पानी टंकी के पास एवं डुग्गूपारा सेक्टर, वार्ड क्रमांक 38 में सेक्टर 04 बालकोनगर, वार्ड क्रमांक 39 में आजादनगर बालको हास्पिटल के पास, वार्ड क्रमांक 40 नेहरूनगर में उप स्वास्थ्य कंेद्र के समीप नेहरूनगर, वार्ड क्रमांक 41 में बजरंग चौक के पास, वार्ड क्रमांक 42 में  हवाई पट्टी चौक एवं शिवनगर छातानगर में नए शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलेंगी।

दर्री जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 में एरिगेशन कालोनी थाना के सामने, वार्ड क्रमांक 44 में एच टी पी पी कालोनी, वार्ड क्रमांक 45 में राजीव नगर बस्ती, वार्ड क्रमांक 46 में भाठापारा कुदुरमाल, अयोध्यापुरी बीच बस्ती, वार्ड क्रमांक 47 में जमनीपाली बस्ती, वार्ड क्रमांक 48 सेमीपाली चौक, वार्ड क्रमांक 49 एवं 50 में एनटीपीसी कालोनी, वार्ड क्रमांक 51 केन्दईखार एवं लाटा, वार्ड क्रमांक 52 में सिंचाई कालोनी के पास और वार्ड क्रमांक 53 में प्रगतिनगर नए राशन दुकान खुलेंगी।
सर्वमंगला जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 54 में चंद्रनगर एवं बरमपुर, वार्ड क्रमांक 56 में डंगनियाखार एवं सुराकछार, वार्ड क्रमांक 59 में विकासनगर विद्यनगर, वार्ड क्रमांक 60 में धरमपुर विश्रामपुर, वार्ड क्रमांक 61 में शॉपिंग सेंटर आदर्शनगर और वार्ड क्रमांक 62 में कुचैना, नरईबोध जेलपारा एवं मनगांव में नए राशन दुकान खुलेंगे।  

इसी प्रकार बांकीमोंगरा जोन के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 63 में मढ़वाडोरा, वार्ड क्रमांक 64 में कटाईनार, वार्ड क्रमांक 66 में सुदामा होटल सोमवारी बाजार एवं डॉक्टर आज्ञाबंद के घर के पास जंगल साईड और वार्ड क्रमांक 67 में गजरा बस्ती एवं शक्ति चौक में नए शासकीय उचित मूल्य की दुकान खुलेंगी।

अपर कलेक्टर कोरबा श्री सुनील नायक ने बताया कि नयी खुलने वाली 82 शासकीय उचित मूल्य की दुकानो का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकाने वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र नगर निगम कोरबा के वार्ड क्षेत्र में अनिवार्य हो तथा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकानों के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बाईलाज की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण और नगर पालिक निगम कोरबा से एनओसी प्रस्तुत करना होगा।

अपर कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन उन सहकारी समितियों या एजेंसियों को किया जाएगा जिनके गठन का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण अथवा विक्रय अपने सदस्यों अथवा क्षेत्र के अन्य लोगों को करना है। उन्होने बताया कि संबंधित संस्था या समिति का कार्यक्षेत्र वही क्षेत्र होना चाहिए जहां के उचित मूल्य दुकान उसे आबंटित की जानी है। किसी भी एजेंसी को उसके कार्यक्षेत्र की एक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जाएगी। राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक उचित मूल्य की दुकान आबंटित की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में उक्त संख्या दो उचित मूल्य दुकान से अधिक नही होगी। अपर कलेक्टर ने बताया कि आवेदनकर्ता संस्था या समिति के द्वारा पूर्व कार्य का मूल्यांकन में अनियमितता पाए जाने के स्थिति मंे उन्हें दुकान आबंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

अपर कलेक्टर ने बताया कि उचित मूल्य दुकान आबंटन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्वसहायता समूह को किया जाएगा जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत् हो तथा जिसे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। उचित मूल्य दुकान आबंटन के पश्चात् दुकान भवन में शासन द्वारा निर्धारित रंग से रंगरोगन करना एवं दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना अनिवार्य होगा। दुकान संचालन के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से खाद्य कारोबार एवं भण्डारण संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा कोरबा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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