- कार्यशाला में तंबाकू उत्पादों के नियंत्रण हेतु अधिनियमों की दी गई जानकारी
कोरबा (BCC NEWS 24): राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के मार्गदर्शन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस. एन. केसरी के दिशा-निर्देश एवं ब्लूमबर्ग परियोजना अंतर्गत द यूनियन तकनीकी सहयोगी संस्था के सहयोग से कोरबा के होटल गणेश इन में आज समस्त विभागीय नोडल अधिकारी एवं गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर कुमार पुष्पेश, नगर निगम, शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग सहित, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
होटल गणेश इन में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में जिला सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ. मानसी जायसवाल द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य व जिला स्तर पर की जा रही गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इस हेतु जिले के समस्त विभागों में नोडल अधिकारियों का चयन किया गया है। लगभग 17 विभागीय कार्यालय को तंबाकू नियुक्त घोषित किया गया है। जिले में पुलिस विभाग के समस्त थाना एवं चौकी को तंबाकू मुक्त घोषित किए गए हैं। इसी प्रकार उन्होंने शैक्षणिक संस्थान को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थाओं को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान की घोषित किया जा चुका है। साथ ही नियमों के उल्लंघन करने वालों पर बेहतर ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु गठित प्रवर्तन दल का साप्ताहिक तौर पर दौरा सुनिश्चित किया गया है।
इस दौरान द यूनियन संस्था के संभागीय समन्वय संजय नामदेव द्वारा राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर लागू तंबाकू नियंत्रण हेतु अधिनियमों की जानकारी देते हुए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, ई सिगरेट अधिनियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संशोधित अधिनियम 2003 हुक्का प्रतिबंध के प्रावधानों के बारे में बताते हुए अधिकृत अधिकारियों के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। साथ ही तंबाकू उद्योगों द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के विषय पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में उपस्थित विभाग प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव के तौर पर व्यापारी संघ होटल एसोसिएशन एवं प्राइवेट स्कूल संघ के साथ बैठक आयोजित करने के सुझाव दिए गए, जिससे तंबाकू उद्योग के द्वारा किए जा रहे प्रचार-प्रसार एवं बिना वैधानिक चेतावनी के विक्रय किए जाने वाले तंबाकू उत्पादन पर रोक लगाई जा सके। कार्यशाला में तंबाकू उत्पादों से जुड़े अधिनियम के साथ-साथ विभागीय स्तर पर जुड़े अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु चर्चा की गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, म्युनिसिपल एक्ट रेलवे एक्ट अधिनियम सहित अन्य विभागों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।