जांजगीर-चांपा: ’30 लाख लेकर आना, लड़की लेकर जाना’… 17 साल की नाबालिग को अगवा कर ले गया था उज्जैन, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

              जांजगीर-चांपा: जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अपहरण मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी ने लड़की के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अब प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार ने धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

              लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय से मिली जानकारी अनुसार, नाबालिग लड़की के पिता अजीत दास ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी नाबालिग बेटी घर से 24 सितंबर 2021 को टेलर की दुकान जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद से वह घर वापस नहीं आने की जानकारी दी।

              प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार ने धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

              प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार ने धारा 364ए के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

              30 लाख लेकर आना, लड़की लेकर जाना

              सिटी कोतवाली पुलिस ने गुम इंसान कायम कर जांच पड़ताल शुरू की। 2 अक्टूबर 2021 को अजीत दास के फोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आया। आरोपी ने मैसेज कर कहा कि लड़की उसके पास है। 30 लाख रुपए लेकर मध्यप्रदेश के उज्जैन आना और लड़की को ले जाना।

              आरोपी अल्ताफ खान को कोर्ट ने सुनाई सजा

              इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस एक्टिव हुई और साइबर सेल की मदद से मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी अल्ताफ खान को पकड़ा। अपहरण की गई नाबालिग लड़की को बरामद किया गया। आरोपी अल्ताफ खान उम्र 21 वर्ष को पकड़ लिया गया।


                              Hot this week

                              रायपुर : मनरेगा कर्मचारियों के हित में सरकार की संवेदनशील पहल

                              दिवंगत सहायक प्रोग्रामर के परिवार को 38 लाख रुपए...

                              Related Articles

                              Popular Categories