जांजगीर-चांपा: जिले के अवरीद गांव में पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का है।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि गंगाराम श्रीवास अपनी पत्नी संगीता श्रीवास के चरित्र पर शक करता था। वो उसके साथ रोजाना मारपीट और गालीगलौज भी किया करता था। 11 मार्च 2021 को रात करीब 10 बजे वो अपने घर आया। वो अपनी पत्नी के साथ किसी और पुरुष से संबंध को लेकर झगड़ा करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और पति ने डंडे से पीट-पीटकर पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा।
लहूलुहान पत्नी संगीता श्रीवास को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जिला सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हो रही थी।
जांच के बाद अभिजोजन पत्र भेजा गया। जांच में गंगाराम श्रीवास के खिलाफ पत्नी की हत्या के सारे सबूत मिले। सभी सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी गंगा राम श्रीवास (32) को मामले में दोषी करार दिया। उसे धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। अगर दोषी पति जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे 1 माह का सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।