KORBA : अपने सपनों का घर पाने के लिये निगम में करें आवेदन…

              • प्रधानमंत्री आवास योजना के 986 नवनिर्मित आवासगृहों का आबंटन करेगा निगम, दादरखुर्द में बनाई गई है 2784 आवासगृहों की विशाल आवासीय कालोनी

              कोरबा (BCC NEWS 24): जिन लोगों के पास स्वयं का मकान नहीं है, उन्हें अपने सपनों का घर पाने का बेहतर अवसर प्राप्त हुआ हैं, नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 986 नवनिर्मित  आवासगृहों (फ्लैट) का आबंटन पात्र लोगों को किया जाएगा, निगम ने इस हेतु 26 फरवरी तक मकान के इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाएं हैं। उक्त फ्लैट दादरखुर्द के समीप स्थित विशाल आवासीय कालोनी में भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल में स्थित है।

              नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ’’ मोर मकान-मोर आस ’’ अंतर्गत दादरखुर्द बस्ती के समीप 2784 आवासगृहों (फ्लैट) का निर्माण कराया गया है, 2784 आवासगृहों की उक्त विशाल आवासीय कालोनी में सड़क, नाली, पानी, बिजली सहित विविध मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, इसके साथ ही कालोनी में उद्यान व सामुदायिक भवन जैसी सुविधाओं पर भी कार्य किया जाएगा। उक्त आवासीय कालोनी में पूर्व में 174 आवासगृह पात्र हितग्राहियों को आबंटित कर दिये गये थे, अब पुनः 986 आवासगृहों का आबंटन निगम करने जा रहा है, इस हेतु निगम द्वारा 26 फरवरी तक इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं, मकान लेने के इच्छुक व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से भरे हुए अपने आवेदन निगम के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित पी.एम.ए.वाई. शाखा में जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करने हेतु  संबंधित व्यक्ति को 100 रूपये का शुल्क निगम कोष जमा करना होगा तथा साकेत भवन के द्वितीय तल स्थित कक्ष क्रमांक 322 से आवेदन पत्र करना होगा।

              सवा 03 लाख रूपये में मिलेगा वन बी.एच.के. फ्लैट –  उक्त आवासीय कालोनी में केवल 3 लाख 25 हजार रूपये में वन बी.एच.के. फ्लैट जिसका कारपेट एरिया 327.64 वर्गफिट है, लोगों को प्राप्त होगा, उक्त राशि आसान मासिक किश्तों में चुकाई जा सकती है, जिन फ्लैटों का आबंटन अभी किया जा रहा है, उनमें भू-तल में 170 फ्लैट, प्रथम तल में 272 फ्लैट, द्वितीय तल में 272 फ्लैट तथा तृतीय तल में 272 फ्लैट स्थित है।

              आवास हेतु पात्रता –  इन आवासगृहों को प्राप्त करने के लिये कुछ शर्ते पूरी करना जरूरी होगा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को 31 अगस्त 2015 से पूर्व निगम क्षेत्र में निवासरत होना चाहिए, पूरे परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से कम होनी चाहिए तथा देश में किसी भी स्थान पर उसका पक्का मकान न हो, इस संबंध में हितग्राही शपथ पत्र देगा। इसी प्रकार आवेदक को प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इन शर्तो का पालन प्राथमिकता क आधार पर किया जाएगा, किन्तु शर्तो के पालन के उपरांत  भी यदि पात्र हितग्राहियों की संख्या विज्ञापित आवासगृहों से कम पाई जाती है, तो शेष आवासों का आबंटन भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास मिशन (शहरी) हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों को किया जाएगा।

              11 मार्च को लाटरी से होगा आबंटन –  उक्त आवासीय कालोनी में फ्लैट लेने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने आवेदन निगम में जमा कराये जाने तथा इस हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदनों का परीक्षण किया जाएगा एवं पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची कार्यालय के सूचना पटल में 04 मार्च को प्रदर्शित किये जाने के पश्चात 11 मार्च 2024 को लाटरी के माध्यम से आवासगृहों का आबंटन किया जाएगा। 


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