Sunday, January 11, 2026

              KORBA: 5 फरवरी से महतारी वंदन योजना के भराए जाएंगे आवेदन…

              कोरबा (BCC NEWS 24): प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य में क्रियान्वित की गई ’’महतारी वंदन योजना’’  के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म भराए जाने की प्रक्रिया 05 फरवरी से प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत के मार्गदर्शन एवं आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के दिशा निर्देशन में नगर पालिक निगम कोरबा के सभी जोन कार्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजित शिविरों में आवेदन पत्र के प्रारूप आवेदिकाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। आंगनबाड़ी केन्द्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन आवेदन पत्रों को भरवाने तथा आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कराने में सहयोग करेंगे, सम्पूर्ण रूप से भरे गए त्रुटिरहित आवेदन पत्रों को आंगनबाड़ी केन्द्रों के सत्यापन के पश्चात उक्त आवेदन नगर निगम कोरबा के जोन कार्यालयों व उक्त संकल्प शिविरों में जमा कराए जाएंगे।

              योजना के अंतर्गत पात्रता

              महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऐसी विवाहित महिलाएं जो छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो तथा आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र हांगी। वहीं योजना के अपात्र अंतर्गत अपात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत ऐसे आवेदिका अपात्र मानी जाएगी, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकाय में स्थाई, अस्थाई, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हों। वहीं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो या जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हों।

              योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

              आवश्यक दस्तावेजों में जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, निवास संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदिका के पति का पैनकार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड, परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि शामिल हैं। 


                              Hot this week

                              रायपुर : मोहन खेती में निवेश कर बढ़ा रहे उत्पादन

                              अतिरिक्त आय से मिल रही राहतसमर्थन मूल्य पर धान...

                              Related Articles

                              Popular Categories