CG: नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को…

              • मुख्य न्यायाधीश ने पुराने लंबित प्रकरणों को पक्षकारों और संबंधित विभागों से समन्वय कर निराकृत करने के दिए निर्देश

              रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं मुख्य संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायामूर्ति श्री रमेश सिन्हा के निर्देश अनुसार प्रदेश में 9 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। सभी जिला न्यायाधीशों, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं फैमिली कोर्ट जजों को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य पुराने लंबित प्रकरणों, धारा 138 एनआई एक्ट, फैमिली कोर्ट मेटर, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, सिविल, आपराधिक प्रकरणों को चिन्हांकित कर निराकृत किए जाने के निर्देश दिए गए है। साथ ही  जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव, विभाग के माध्यम से पक्षकारों को नोटिस जारी कर उसकी तामिली सुनिश्चित करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत करने के भी निर्देश दिए गए है।

              गौरतलब है कि इस अनुक्रम में 8 मार्च 2024 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एनआईसी से समस्त जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, सचिव, फैमिली कोर्ट जज, चेयरमेन स्थायी लोक अदालत, सीजेएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालयों में 5 एवं 10 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों, वरिष्ठजनों से संबंधित लंबित प्रकरणों, महिलाओं से संबंधित प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने  जिलों द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में अब तक चिन्हांकित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी करते हुए सर्वसंबंधित विभाग वित्तीय संस्थानों के साथ प्री-सिंंिटंग, सहयोग एवं उनसे संमन्वय स्थापित करने तथा राजस्व के प्रकरणों में भी अधिक से अधिक प्रकरणों को आगामी नेशनल लोक अदालत में रखा जाकर निराकृत किये जाने। पक्षकारों को नोटिस जारी कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय निराकृत करने के निर्देश दिए गए है।

              इसके अलावा मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय रायपुर को राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को भी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखा जाए और निराकृत करने की दिशा में भरसक प्रयास किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों के साथ ही कलेक्टरों को निर्देश दिए गए है, साथ ही पुलिस महानिदेशक को भी लोक अदालत में आवश्यक सहयोग करने को कहा गया है। कार्यपालक अध्यक्ष की अनुशंसा पर सालसा द्वारा मैनेंिजंग डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, रायपुर को नेशनल लोक अदालत हेतु विद्युत से संबंधित मामलों में बकाया देय वास्तविक मूल राशि एवं सरचार्ज की राशि का आंकलन कर सरचार्ज की राशि में भुगतान से छूट की सुविधा हेतु प्रोत्साहन योजना बनाकर इसका लाभ लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए है।

              उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में आयोजित हुए नेशनल लोक अदालत में उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के जिला न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट जजों को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देश के अनुसार गत वर्ष की भांति वर्ष 2024 में भी 09 मार्च 2024, 11 मई 2024, 14 सितंबर 2024 और 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत की तिथि निर्धारित कर दी गई है। सभी सिविल एवं राजस्व न्यायलयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन करने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकृत करने के लिए निर्देशित किया गया है।


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