रायपुर : मत्स्याखेट पर 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्णतः प्रतिबंध

              रायपुर: राज्य शासन द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को ध्यान में रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मस्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतएव प्रदेश के समस्त नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

              उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगा।


                              Hot this week

                              रायपुर : दूरस्थ अंचलों के दिव्यांगों को मिला सहारा

                              शिविर में आधुनिक उपकरण वितरण से 120 हितग्राहियों को...

                              रायपुर : मछली पालन से बदली किसान जनक की तकदीर

                              आधुनिक तकनीक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बढ़ी...

                              रायपुर : महतारी वंदन योजना बनी सहारा-स्वरोजगार से मिला आय का जरिया

                              साधना राजपूत ने शुरू किया स्वयं का व्यवसायरायपुर (BCC...

                              Related Articles

                              Popular Categories