Friday, November 29, 2024
Homeछत्तीसगढ़कोरबाबिलासपुर : कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, अभी जनपद अध्यक्ष...

बिलासपुर : कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, अभी जनपद अध्यक्ष बनी रहेंगी अंजलि मार्कण्डेय, जानिए क्या है मामला  

बिलासपुर। नवागढ़ के जनपद अध्यक्ष को पद से हटाने बेमेतरा कलेक्टर के दिए आदेश पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई निर्धारित की है। दरअसल, अंजलि मार्कण्डेय बेमेतरा जिले के नवागढ़ जनपद पंचायत की निर्वाचित अध्यक्ष हैं। इनके खिलाफ जनपद उपाध्यक्ष व अन्य ने कुछ आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर जिला प्रशासन ने नोटिस देते हुए याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पहले याचिकाकर्ता ने कमिश्नर दुर्ग को आवेदन दिया। इसमें प्रतिकूल आदेश आने पर इन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता शैलेन्द्र बाजपेयी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि उन्हें नोटिस की प्रति ही नहीं दी गई, जिसमें लगे हुए आरोपों  का उल्लेख किया गया था।

इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई।




Muritram Kashyap
Muritram Kashyap
(Bureau Chief, Korba)
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular