कोरबा: जिला पुलिस बल में कार्यरत व तत्कालीन बांकीमोंगरा थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना पर न्यायालय के आदेश की अवमानना किए जाने के मामले में प्रकरण चलाए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही जिस दुकानदार को उन्होंने लाभ पहुंचाते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उसे वादग्रस्त दुकान में फिर से कब्जा दिलाया था, उसके विरुद्ध भी अवमानना का प्रकरण चलाया जाएगा। द्वितीय जिला न्यायाधीश,कटघोरा जितेन्द्र कुमार सिंह ने वादग्रस्त दुकान का कब्जा पुनः पीड़ित पक्ष को सौंपे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
पीड़ित वादी रामलाल चौहान 70 वर्ष पिता-मालिक राम चौहान, निवासी कुदरीपारा मेन रोड हटरी के सामने की बांकी मोगरा स्थित दो दुकानों पर कब्जा किए जाने के मामले में प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा 20 अप्रैल 2024 को पक्ष में आदेश पारित किया गया। दूसरे पक्ष के प्रतिवादी हेतराम साहू 29 वर्ष पिता तुलाराम साहू, निवासी कटईनार, बांकीमोंगरा क्वाटर नंबर 144 से दुकान खाली करा कर कब्जा सौंपा जाना था। जिसके संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश की तामिली कराते हुए विधिवत कब्जा न्यायालय के आदेशवाहक के समक्ष रामलाल चौहान को दिलाया गया।
जब 27 अप्रैल को रामलाल दुकान खोलने पहुंचा तो उसके साथ दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा वाद- विवाद किया गया। मामला थाना पहुंचने पर थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित रामलाल पर ही कब्जा करने का आरोप लगाते हुए उसे थाना ले जाकर दो घंटे तक बैठाए रखा और जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद सोनी जब थाना पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। थानेदार पर आरोप रहा कि उसके द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों को उक्त दुकान में अवैधानिक तरीके से काबिज कराया गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुन: न्यायालय की शरण ली और अपर सत्र न्यायालय,कटघोरा में वाद प्रस्तुत किया।
(Bureau Chief, Korba)