Friday, March 29, 2024
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छत्तीसगढ़ के 5 जिले अनलॉक: रायपुर, राजनांदगांव, बालोद, जशपुर और बेमेतरा में राहत, कोरोना गाइडलाइन का अभी भी करना होगा पालन…

रायपुर/ राज्य सरकार के राहत से जुड़े फैसले के बाद अब तक प्रदेश के रायपुर, बेमतरा, बालोद, जशपुर और राजनांदगांव जिलों में अनलॉक की प्रकिया शुरू कर दी गई है। रायपुर में नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

बेमेतरा कलेक्टर ने लॉकडाउन को निरस्त कर सभी दुकानों, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है। पांचों जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे।

बेमेतरा में ये छूट रहेगी

  • सभी दुकानों,शॉपिंग,मॉल,डिपार्टमेंटल स्टोर्स,दूध पार्लर, सैलून,ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोल सकेंगे। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • शहरी क्षेत्र में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र और हाईवे के रेस्टोरेंट,होटल,ढाबा से लोग सुबह 6 से रात 8 बजे तक होम डिलीवरी ले सकेंगे।
  • सभी पान,सिगरेट,चाट,गुपचुप,फास्टफुड के ठेले का संचालन अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हो सकेगा। लेकिन संचालकों को अपने ठेले पर डस्टबीन रखना अनिवार्य होगा।
  • जिले के सभी शराब दुकानों से लोग शाम 6 बजे तक शराब ले सकेंगे। लोग चाहें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी भी ले सकते हैं।
  • शादी समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
  • वहीं अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही निर्धारित की गई है।
  • कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक,कीटनाशक,कृषि मशीनरी के दुकान भी सुबह 6 बजे से रात शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
  • प्लम्बिंग,हार्डवेयर,बिजली,वाहन सुधार,एसी,कूलर की दुकानें भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी।
  • ऑटो और टेस्की चलती रहेंगी, इनमें चालक के अलावा 2 और लोग ही बैठ सकेंगे।
  • ई-कॉमर्स जैसे अमेजॉन,फ्लिपकार्ट से होम डिलीवरी हो सकेगी।
  • औद्योगिक संस्थान और निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर संचालन की अनुमति रहेगी।
  • मेडिकल दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजंसियां,सरकारी राशन दुकान सामान्य दिनों की ही तरह संचालित होंगे।

राजनादगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राजनांदगांव जिले में यह आदेश 26 मई से लागू होगा।

राजनांदगांव में ये छूट रहेगी

  • सभी दुकानें को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है।
  • पर दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा।
  • रेस्टोरेंट,होटल,ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी।
  • चाट,गुपचुप,फास्टफुड के ठेले शाम 5 बजे तक पार्सल सुविधा दे सकेंगे। दुकान पर बैठाकर ग्राहकों को नहीं खिला सकेंगे।
  • शादी समारोह में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 ही निर्धारित की गई है।
  • मेडिकल दुकान,पेट्रोल पंप,गैस एजंसियां,सरकारी राशन दुकान सामान्य दिनों की ही तरह संचालित होंगे।

ये सख्ती जारी रहेगी

  • सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
  • राजनांदगांव,बेमेतरा औऱ बालोद जिले की सीमा सील रहेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
  • सभी पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी कॉलेज,स्कूल,कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। हां केवल सरकार से अनुमित प्राप्त परीक्षाएं हो सकेंगी।

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