धमतरी/बिलासपुर/कोरिया/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही/कोरबा: छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अलग-अलग जिलों के कलेक्टर भी जिलों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर रह रहे हैं। नया आदेश धमतरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बिलासपुर और कोरिया जिले के लिए आया है। जहां धमतरी और कोरिया में लॉकडाउन बढ़ाकर 13 जून तक कर दिया है। हालांकि इन जिलों में कुछ छूट के साथ प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। इसके अलावा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में लॉकडाउन 7 जून तक रहेगा, इस बार यहां चाट और गुपचुप दुकानें खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। बिलासपुर में अगले आदेश तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। वहीं कोरबा में भी कुछ छूट और प्रतिबंध को बढ़ाया गया है।
धमतरी में ये छूट जारी
- होटल,रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकेंगे और 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
- क्लब, बार, मैरिज गार्डन, धर्मशाला रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
- स्थाई रूप से ठेला लगाने या घूम-घूमकर खाद्य सामग्रियां बेचने वाले अधिकतम रात 10 बजे तक सामग्री बेच सकेंगे।
- प्रशासन की अनुमित के बाद शादी समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।
- दुकानें अधिकतम शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी
- मंदिर आम लोगों के लिए खुलेंगे, लेकिन मंदिर में एक बार अधिकतम 20 लोगों को ही घुसने की अनुमति होगी।
कोरिया में ये छूट जारी
- जिले की सभी स्थायी, अस्थायी दुकानें, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल,सब्जी दुकान, शो-रूम, सैलून सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होगी। पोस्ट ऑफिस, बैंकों और बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति होगी।
बिलासपुर में ये छूट जारी
- सभी स्थायी, अस्थायी दुकानें, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, मॉल,सब्जी दुकान, शो-रूम, सैलून शाम 6 बजे तक खुलेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक खुल सकेंगे और 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी। होम डिलीवरी रात 10 बजे तक कर सकते हैं।
- शादी समारोह में 50 लोग और अंत्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
- सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे ।
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में ये छूट जारी
- स्ट्रीट वेंडर, चाय दुकान, चाट,चौपाटी,गुपचुप,की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। यहां अभी पान दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
- सैलून और ब्यूटी पार्लर् को भी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक दुकान संचालन की होगी अनुमति।
- रेस्टोरेंट और ढाबा संचालको को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी या टेक-अवे की ही अनुमति होगी।
कोरबा में ये छूट जारी
- सभी स्थायी-अस्थायी दुकानें,शॉपिंग मॉल, सुपर मार्केट,अनाज मंडी,क्लब, ठेला,सैलून,पार्क और जिम रविवार को छोड़कर शाम 6 बजे तक खुलेंगे। हां चौपाटी जैसे स्थानों को भी खोलने की अनुमति नहीं है।
- होटल ,रेस्टोरेंट और बार को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमित होगी,लेकिन 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे।
- शादी समारोह में 50 लोग और अंत्येष्टि कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे।
इन जिलों में ये प्रतिबंध जारी
- हर संडे को इन जिलों में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
- शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।
- सिनेमा हॉल, थियेटर, स्विमिंग पूल, पर्यटन स्थल, चौपाटी बंद रहेंगे ।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, राजनीतिक, धरना, धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे ।
इसके पहले सोमवार को भी बलौदबाजार, जांजगीर, सूरजपुर, रायगढ़, जशपुर, रायपुर, दुर्ग और कांकेर जिले के लिए कलेक्टर्स ने नई गाइडलाइन जारी की थी। वहीं सोमवार देर रात ही राज्य सरकार ने भी नए दिशा निर्देश जारी कर कहा था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत या उससे कम हैं रियायतें रहेंगी, लेकिन जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है, वहां पहले की ही तरह सख्ती रहेगी।