- कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने के मामले में कलेक्टर ने की कार्रवाई
रायपुर: कलेक्टर दीपक सोनी ने कस्टम मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले जिले के दो राईस मिलर्स की कुल 4 करोड़ 65 लाख 5 हजार रूपये की बैंक गारंटी को राजसात करने के आदेश दिए है। जिसमें श्री आशीष अग्रवाल संचालक फर्म- मेसर्स यश मॉर्डन फुड तिल्दा रोड सिमगा का 1 करोड़ 77 लाख 15 हजार रूपये एवं श्री तुषार कुमार नायक संचालक फर्म-मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा तहसील सोनाखान का 2 करोड़ 87 लाख 90 हजार रूपये शमिल है।
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार संचालक श्री आशीष अग्रवाल द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में रूचि नहीं ली जा रही है। फर्म के पास जाँच के दौरान भौतिक सत्यापन में 7086 क्विंटल धान की कमी पायी गई है।
परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जमा किये गये बैंक गारण्टी एक करोड़ पचास लाख रुपये एवं पोस्ट डेटेड चेक एक करोड़ एक रुपये इस प्रकार कुल दो करोड़ पचास लाख एक रुपये की राशि में से धान के एवज में यश मॉर्डन फुड प्रोडक्ट तिल्दा रोड सिमगा, संचालक श्री आशीष अग्रवाल से वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है। इसी तरह मिल संचालक मेसर्स आदित्य राईस इंडस्ट्रीज ग्राम कुशभाठा, विकासखण्ड कसडोल के संचालक श्री तुषार कुमार नायक द्वारा कस्टम मिलिंग चावल जमा करने में विफल रहने के कारण जमा बैंक गारण्टी चार करोड़ पचासी लाख रुपये की राशि में से धान के एवज में राशि दो करोड़ सत्तासी लाख नब्बे हजार रुपये की वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया है।
(Bureau Chief, Korba)