- वित्तीय अनियमितता के कारण एफआईआर भी
रायपुर: मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड की ग्राम टिकैतपेण्ड्री के रोजगार सहायक शिवकुमार चक्रधारी को शासकीय कार्य में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने यह कार्रवाई की है। मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।
जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि ग्राम पंचायत टिकैतपेण्ड्री रोजगार सहायक के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि की मांग करने और अपने परिवारजनों के नाम पर फर्जी हाजिरी दर्ज कर सरकारी राशि का गबन करने की शिकायत मिली थी। शिकायत की विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच में सामने आया कि रोजगार सहायक ने मनरेगा और पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के आवास मजदूरी कार्य में 3,43,187 रुपये की फर्जी हाजिरी भरकर राशि गबन की है। यह कृत्य मनरेगा अधिनियम की धारा 27(2) के तहत वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसके तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान है। इसी आधार पर ग्राम रोजगार सहायक शिवकुमार चक्रधारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।
(Bureau Chief, Korba)