Thursday, August 21, 2025

KORBA : महापौर और पार्षद चुनने के लिए दो बार बटन दबाने होंगे

  • नगर पालिक निगम अंतर्गत 292 मतदान केंद्रों में रखी जाएंगी 2 बैलेट यूनिट
  • महापौर के लिए सफेद रंग और पार्षद के लिए गुलाबी रंग में होगा प्रत्याशियों नाम और चुनाव चिन्ह
  • मीडिया प्रतिनधियों, राजनीतिक दलों और सेक्टर अधिकारियों को दी गई निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी

कोरबा (BCC NEWS 24): नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगर पालिक निगम कोरबा के 67 वार्डो में पार्षद पद सहित निगम के महापौर पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 11 फरवरी को मतदान होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इस सम्बंध में मतदाताओं को जागरूक करने और अपने मताधिकार का सही तरीके से ईवीएम में उपयोग करने के सम्बंध में राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों, मीडिया प्रतिनधियों सहित सेक्टर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देशन में रिटर्निंग अधिकारी श्री मनोज कुमार बंजारे की उपस्थिति में वरिष्ठ मास्टर्स ट्रेनर्स डॉ एम एम जोशी,जिला स्तरीय मास्टर्स ट्रेनर्स श्रीमती उपासना ओझा, श्रीमती लक्ष्मी राव ने इस चुनाव में प्रयुक्त हो रहे एम 2 मशीन के सम्बंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मतदान के दौरान अपने पसंद के उम्मीदवार को बैलेट यूनिट में मतदान करने के तरीकों को बताया। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 18 को छोड़कर 292 मतदान केंद्रों में दो बैलेट यूनिट होगी। जिसमे से एक महापौर पद के लिए और एक पार्षद के लिए होगी। पहले वाले बैलेट यूनिट में बटन के बाजू में सफेद रंग के कागज में महापौर पद के प्रत्याशी के नाम,फ़ोटो,चिन्ह चस्पा होगा तथा दूसरे बीयू में गुलाबी रंग में पार्षद की पहचान उनके चुनाव चिन्ह के साथ चस्पा होगी। दोनों को वोट देने के लिए अलग-अलग मशीनों में अलग-अलग बटन दबाने होंगे। इस दौरान बीप की आवाजें भी सुनाई देंगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदाताओं को मतदान केंद्र में अपना पहचान पत्र लाना होगा। मतदान केंद्रों में मतदान दलों के अधिकारियों द्वारा नाम एंट्री करने, तर्जनी उंगली में स्याही लगाने और स्लीप देने के पश्चात क्रमवार मतदाताओं को बूथ में लगी ईवीएम मशीनों में वोट डालना है। उन्होंने बताया कि ईवीएम में पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई जाएगी। मतदान केंद्रों में दो बैलेट यूनिट लगेंगी। जिसमे से एक महापौर के लिए और दूसरा पार्षद पद के लिए होगा। दोनो बैलेट यूनिट एक कंट्रोल यूनिट से जुड़ी रहेगी। बैलेट यूनिट में बटन दबाने के दौरान प्रत्याशी के नाम व बटन के बाजू में लाल लाइट जलेगी। जो मतदान होने की पुष्टि करेगा। बैलेट यूनिट में नोटा और इंड का विकल्प भी होगा। मास्टर्स ट्रेनर्स डॉ जोशी ने प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रकार के शंकाओं का समाधान भी किया। अपर कलेक्टर व रिटर्निंग अधिकारी श्री मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम कोरबा में कुल 67 वार्ड है। जिसमे से वार्ड क्रमांक 18 में पार्षद के निर्विरोध निर्वाचन होने के पश्चात कुल 66 वार्ड में पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि महापौर पद के लिए सभी 67 वार्ड में वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 297 मतदान केंद्र है। जिसमे से 292 में दो बैलेट यूनिट रखी जायेगी। निर्वाचन के दौरान मशीन में किसी तरह की खराबी आने पर तत्काल बदलने की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त मशीन भी रिजर्व रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आमनागरिको को भी ईवीएम से वोट डालने के सम्बंध में वार्ड स्तर पर जागरूक किया जा रहा है।

प्रशिक्षण में बताया गया कि बीयू में एक को वोट देने के बाद दूसरे बीयू में वोट नहीं देने तथा इएनडी बटन नहीं दबाने पर प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु मतदान अधिकारी 3 द्वारा मशीन को बंद करके पुनः चालू किया जायेगा ताकि अगले मतदाता को मत जारी किया जा सके। किसी मतदान केंद्र में मतदाता द्वारा यदि एक बैलेट यूनिट में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है और दूसरे बैलेट यूनिट में वोट नहीं डाला जाता है तब मौके पर उपस्थित मतदान अधिकारी द्वारा उन्हें बटन दबाकर वोट डालने के लिए कहा जायेगा। इसके बावजूद भी यदि मतदाता एक बीयू में वोट नहीं देता है तो मतदान अधिकारी को कंट्रोल यूनिट बन्द करके पुनः चालू करनी होगी। कंट्रोल यूनिट बन्द करके चालू करने की इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेंगे और इस दौरान जो भी वोट डाले गए होंगे वह सीयू में सुरक्षित रहेंगे। सेक्टर अधिकारियों की बैठक में रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं और कमियों की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

मोबाइल ले जाने और फ़ोटो/वीडियो लेने पर होगी कार्यवाही

प्रशिक्षण में बताया गया कि मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। मतदान के दौरान अपना परिचय पत्र हार्ड कॉपी में ले जाना होगा। किसी मतदाता के दौरान वोट डालने का फोटो/वीडियो की गोपनीयता उजागार किए जाने पर आयोग के नियमों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।



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