Tuesday, February 17, 2026

              छत्तीसगढ़: शादी के 20 साल बाद पति ने तीन तलाक कहकर पत्नी को छोड़ा, फिर साली से किया निकाह, FIR दर्ज

              धमतरी: जिले से तीन तलाक का मामला सामने आया है। जहां शादी के 20 साल बाद पति ने तीन तलाक कहकर पत्नी के छोटी बहन से निकाह कर लिया। वहीं समाज की बैठक में भी न्याय नहीं मिलने के बाद पीड़िता आरिफा खातून ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

              मामले में दोनों पक्ष से FIR दर्ज हुई है। पुलिस के मुताबिक, छोटी बहन आईशा खातून ने प्रेम संबंध का हवाला देते हुए निकाह किए जाने की बात कही और बहन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट लिखवाई।

              पीड़िता आरिफा खातून अपने भाई के साथ थाने पहुंची।

              पीड़िता आरिफा खातून अपने भाई के साथ थाने पहुंची।

              ये है पूरा मामला

              मामला जिले के कुरूद थाने इलाके का है। आरिफा खातून की शादी 20 साल पहले हुई थी और अपने पति अशरफ के साथ रह रही थी। उनकी तीन बेटियां भी हुई। लेकिन बीते कुछ समय से पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया।

              इनके विवाद को लेकर कई बार सामाजिक बैठकें हुई। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकल पाया। आखिर में अशरफ अली ने अपनी पत्नी की छोटी बहन यानी कि अपनी साली के साथ शादी कर ली और आरिफा खातून को तीन बार तलाक कहकर छोड़ दिया।

              समाज की बैठक में भी नहीं मिला न्याय

              पीड़िता ने बताया कि तलाक देने के बाद जब उसने समाज में बैठक बुलाकर न्याय की मांग को तो अशरफ ने धमकियां देना शुरू कर दिया। अशरफ का कहना था कि समाज में बैठक बुलाकर मामले को तूल न दिया जाए।

              पीड़िता आरिफा खातून।

              पीड़िता आरिफा खातून।

              आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग

              पति की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता अपने परिवार वालों के साथ थाने पहुंची। कुरूद और धमतरी कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

              कोतवाली पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई के बाद यह मामला कुरूद थाने को स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस अब आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी।

              मामले की जांच में जुटी पुलिस

              पुलिस ने अशरफ अली के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है। अब मामले में कुरूद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

              कुरुद थाने के एएसआई सुरेश नंद ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में जांच की जाएगी। बता दें कि धमतरी जिले में तीन तलाक का यह दूसरा मामला है।


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