रायपुर : घर खरीदते समय रहें सतर्क : केवल ‘कार्पेट एरिया‘ को है कानूनी मान्यता

              • सिर्फ ‘कार्पेट एरिया‘ पर ही वैध है फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री: छत्तीसगढ़ रेरा की सख्त हिदायत

              रायपुर (BCC NEWS 24): घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016  के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया‘ के आधार पर ही की जा सकती है। इसके बावजूद कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट्स में ‘सुपर बिल्ट-अप एरिया‘ दिखाकर ग्राहकों को भ्रमित कर रहे हैं।

              कार्पेट एरिया वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र होता है जो घर के अंदर होता है, जबकि सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ी, बालकनी, कॉरिडोर, लिफ्ट जैसी साझा जगहें शामिल होती हैं। रेरा अधिनियम में सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

              प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि प्रमोटर अपने विज्ञापनों, ब्रोशर और अन्य प्रचार सामग्री में केवल कार्पेट एरिया का ही उल्लेख करें। साथ ही, अन्य सुविधाओं का विवरण और मूल्य अलग से स्पष्ट करें। रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे खरीदारी के दौरान सतर्क रहें और यदि किसी परियोजना में गुमराह करने की कोशिश की जाए तो इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा  में दर्ज करा सकते हैं।


                              Hot this week

                              रायपुर : एसटी, एससी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण

                              150 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने लिया प्रशिक्षणरायपुर (BCC NEWS...

                              रायपुर : प्रधानमंत्री आवास योजना से बदली जिंदगी

                              रायपुर (BCC NEWS 24): कभी बारिश की हर बूंद...

                              रायपुर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से कृषि शिक्षा और अनुसंधान में आएगा बड़ा बदलाव

                              कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग...

                              Related Articles

                              Popular Categories