Tuesday, July 1, 2025

रायपुर: खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान: विभिन्न जिलों में सघन निरीक्षण, अवमानक व भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कड़ी कार्रवाई

  • नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर (BCC NEWS 24): राज्य में गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु व्यापक स्तर पर सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग एवं कबीरधाम जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने खाद्य प्रतिष्ठानों, होटल-रेस्टोरेंट, पेय जल कंपनियों एवं निर्माण इकाइयों का निरीक्षण कर बड़ी संख्या में नमूने संकलित किए हैं। अभियान के अंतर्गत जहां अवमानक एवं भ्रामक लेबल वाले उत्पादों पर कार्रवाई की गई है, वहीं खाद्य कारोबारियों को नियमों के पालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

नियमित निरीक्षण व कानूनी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सभी जिलों में पदस्थ अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस/पंजीयन अनिवार्यता, समय पर नवीनीकरण एवं स्वच्छता नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया। बालोद जिले में बीबी फूड्स एंड बेवरेजेस सहित कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री व पेयजल के नमूने संकलित किए गए। बेमेतरा में मिठाई दुकान, किराना दुकान, दूध उत्पाद एवं बर्फ फैक्ट्रियों की जांच की गई। यहां सात प्रतिष्ठानों पर कुल 17 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया तथा बिना पंजीयन व भ्रामक लेबल वाले उत्पाद विक्रय के दो प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

मिलावटी पेय पदार्थों पर निगरानी

राजनांदगांव जिले में गर्मी के मौसम में पेयजल उत्पादों में मिलावट की संभावनाओं को देखते हुए सघन जांच की गई। ग्रामीण अंचलों में बिकने वाले ‘अज्जु’, ‘पोपो एक्वा’, ‘पोम्पी मैंगो’, ‘पेप्सी’ जैसे ब्रांड्स के पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर के नमूने संकलित कर परीक्षण हेतु भेजे गए। इसके अतिरिक्त होटल व भोजनालयों से आलू मसाला, बिरयानी राइस, कटहल आदि के नमूने लिए गए। अप्रैल 2025 से अब तक यहां 211 नमूने संकलित किए गए हैं, जिनमें 06 अवमानक, 03 मिथ्याछाप एवं 03 असुरक्षित पाए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई जारी है।

दुर्ग जिले में खाद्य पदार्थों एवं पैकेजिंग सामग्री की गुणवत्ता जांच हेतु 18 विधिक नमूने तथा 20 पैकिंग सामग्री के नमूने लिए गए हैं। पूर्व में संकलित नमूनों में मिठाई, खोवा, मसाले, बेकरी उत्पाद एवं पेयजल में गंभीर गुणवत्ता दोष पाए गए हैं। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा लिए गए 121 नमूनों में 09 अवमानक पाए जाने पर उन्हें मौके पर नष्ट किया गया।

कबीरधाम जिले में 08 नमूने संकलित किए गए, जिनमें 08 प्रकरण अवमानक तथा 01 मिथ्याछाप पाए जाने पर उन्हें माननीय एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा ‘बादशाही द ढाबा’ को ₹20,000 एवं ‘न्यू कल्पना रेस्टोरेंट’ को ₹5,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की सराहना करते हुए कहा, “राज्य सरकार नागरिकों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा यह सघन निरीक्षण अभियान जनस्वास्थ्य की रक्षा की दिशा में एक सराहनीय पहल है। विभागीय अधिकारी तत्परता से कार्य कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

प्रदेश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की यह सघन कार्रवाई न केवल उपभोक्ता स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि खाद्य कारोबारियों को भी नियमों के पालन हेतु जागरूक कर रही है। राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।


                              Hot this week

                              Related Articles

                              Popular Categories

                              spot_imgspot_img