रायपुर : रेरा का स्पष्ट संदेश : पंजीयन विस्तार का मतलब पजेशन डिले नहीं, खरीदारों को तय समय पर मिलना चाहिए घर

              रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (सीजी रेरा) ने पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की पंजीयन अवधि के विस्तार को लेकर एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया है। रेरा ने कहा है कि पंजीयन अवधि में किया गया कोई भी विस्तार केवल निर्माण या विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से होता है, न कि खरीदारों को फ्लैट या मकान सौंपने की वैधानिक समयसीमा को बढ़ाने के लिए। रेरा के अनुसार, यदि किसी कारणवश प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होता, तो अथॉरिटी आवश्यकतानुसार पंजीयन अवधि बढ़ा सकती है। लेकिन यह विस्तार डेवलपर और खरीदार के बीच हुए एग्रीमेंट फॉर सेल में तय पजेशन की तारीख को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता।

              रेरा ने स्पष्ट किया कि एग्रीमेंट फॉर सेल में जो पजेशन की तिथि दर्ज होती है, वही कानूनी रूप से मान्य होती है। यदि डेवेलपर इस तय समयसीमा के बाद खरीदार को पजेशन देता है, तो उसे हर महीने की देरी के लिए निर्धारित दर पर मुआवज़ा देना होगा। इस स्पष्टीकरण से यह साफ हो गया है कि पंजीयन अवधि का विस्तार किसी भी स्थिति में डेवेलपर को खरीदारों को मकान सौंपने में देरी करने का कानूनी अधिकार नहीं देता।


                              Hot this week

                              रायपुर : स्वस्थ बच्चे ही देश का मजबूत भविष्य – राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा

                              कुपोषण के खिलाफ बलौदाबाजार की बड़ी पहल-सुपोषित बचपन अभियान...

                              रायपुर : पीएम-किसान की 20वीं किस्त कल होगी जारी

                              छत्तीसगढ़ के 24.52 लाख किसानों को मिलेंगे 490.54 करोड़...

                              रायपुर : मोदी सरकार के 12 वर्ष- विकास, जनकल्याण और सुशासन की उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन

                              गौरैला-पेंड्रा-मरवाही में छायाचित्र प्रदर्शनी एवं वृहद पंजीकरण शिविर का...

                              रायपुर : बस्तर संभाग में रेशम विकास कार्यों की समीक्षा

                              ग्रामोद्योग सचिव ने किसानों की आय बढ़ाने और धागाकरण...

                              Related Articles

                              Popular Categories