Saturday, April 20, 2024
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कोरबा: पांच सौ से अधिक पर्यवेक्षक जिले में करेंगे कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण…आधार कार्ड एवं राशन कार्ड के आधार पर मोबाइल ऐप से होगा सत्यापन…

  • एक सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा पंजीकरण, डाटा संग्रहण एवं सत्यापन का काम


कोरबा (BCC NEWS 24)/जिले में पांच सौ अधिक सुपरवाईजर अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना करेंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के निर्देश पर 515 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले के नगरीय क्षेत्रों में 103 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 412 सुपरवाइजर नियुक्त किये गये हैं। इनमें नगर निगम कोरबा में 67 पर्यवेक्षक, नगर पालिका कटघोरा में 03, नगर पालिका दीपका में 03, नगर पंचायत पाली में 15 तथा नगर पंचायत छुरीकला में 15 पर्यवेक्षक सर्वेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये सभी सुपरवाइजर अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में मोबाइल ऐप से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ राशन कार्ड में उपलब्ध डाटा के आधार पर सत्यापन करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक सर्वेक्षण सूची के साथ गांवो में जाएंगे और सरपंच एवं सचिव के माध्यम से मुनादी कराकर सूची में शामिल पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को बुलाया जाएगा। तत्पश्चात आवेदकों द्वारा लाए गए दस्तावेजों जैसे जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर ऐप के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।
मोबाइल उपयोगकर्ता स्वयं भी कर सकते हैं डाटा एंट्री – जिले के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपने मोबाइल से वेबसाइट ूूूण्बहुकबण्पद के माध्यम से अपने डाटा की इंट्री कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपने आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर द्वारा लॉग इन कर सकते हैं। यदि दोनों उपलब्ध नहीं हो तो राशन कार्ड में पंजीकृत मुखिया के मोबाइल नंबर द्वारा भी लॉग इन किया जा सकता हैं। पिछड़ा वर्ग के सत्यापन के लिए जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज लाने होंगे।
इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस के रूप में सत्यापन के लिए आवेदनकर्ता को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस शपथ पत्र में उल्लेख करना होगा कि आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय आठ लाख रूपए से कम है या कृषि योग्य भूमि पांच एकड़ से कम है। ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित व्यक्ति को अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि उसके पास एक हजार वर्ग फिट से अधिक का फ्लैट नहीं है। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले आवेदनकर्ताओं को यह भी उल्लेख करना होगा कि उनके पास नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या 900 वर्ग फिट से अधिक आवासीय जमीन नहीं है। इसी तरह नगर पालिका क्षेत्र से इतर क्षेत्र के निवासियों को शपथ पत्र में अधिकतम 200 वर्ग गज या एक हजार 800 वर्ग फिट से अधिक आवासीय जमीन ना होने का उल्लेख करना होगा।

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