Monday, February 16, 2026

              नई दिल्ली: रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए, GST का असर, अब रेल नीर की बोतल ₹15 की जगह ₹14 में मिलेगी; कुछ सर्विसेज भी सस्ती होंगी

              नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर्स को देने का फैसला किया है। रेलवे ने अपने मशहूर रेल नीर बोतलबंद पानी की कीमतों में कटौती की है। अब 22 सितंबर से रेल नीर की एक लीटर की बोतल 15 रुपए की जगह सिर्फ 14 रुपए में मिलेगी।

              इसके अलावा 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगी। यही नहीं, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बिकने वाले IRCTC से अप्रूव्ड अन्य पैकेज्ड पानी के ब्रांड्स की कीमतें भी कम होंगी।

              रेल मंत्रालय का X पर पोस्ट

              रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘सफर में सेहत और बचत, दोनों साथ। मिनरल्स से भरपूर पानी-रेल नीर, अब और भी किफायती।’

              रेलवे की कुछ सर्विसेज भी सस्ती होंगी

              रेलवे ने न सिर्फ पानी, बल्कि कई अन्य चीजों की परचेज कॉस्ट का भी रिव्यू किया है। इसमें एयर-कंडीशनर, सब-कॉन्ट्रैक्टेड काम और माल ढुलाई सर्विसेज शामिल हैं, जो अब नए GST दरों के साथ सस्ती होंगी।

              रेलवे बोर्ड ने एक लिखित नोट में निर्देश दिया है कि सप्लायरों के बिलों की प्रोसेसिंग के दौरान सावधानी बरती जाए ताकि भुगतान में कोई गलती न हो।

              GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18%

              अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी।

              सीतारमण ने बताया था कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी।

              लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।

              वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 13 सितंबर को हुई थी।

              वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग 13 सितंबर को हुई थी।

              GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी

              वित्त मंत्री ने बताया था कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% GST दर अभी लागू नहीं होगी।

              इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है।

              होटल कमरों की बुकिंग सस्ती, IPL टिकट महंगे होंगे

              • होटल के कमरों की बुकिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, वो भी तब जब कमरे का किराया प्रति दिन 7500 रुपए या उससे कम हो।
              • सौंदर्य और सेहत से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, जैसे जिम, सैलून, नाई की दुकान, योग सेंटर आदि, जो आम आदमी इस्तेमाल करता है।
              • कैसिनो, रेस क्लब, या जहां कैसिनो और रेस क्लब हों, या फिर खेल इवेंट्स जैसे आईपीएल में एंट्री के लिए जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

              2017 में लागू हुआ था GST

              सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू किया था। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के 17 करों और 13 उपकरों को हटा दिया गया था। GST के 7 साल पूरे होने पर वित्त मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर पोस्ट किया।

              GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्स जैसे VAT, सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था। GST में 5, 12, 18 और 28% के चार स्लैब थे।

              GST को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है:

              • CGST (केंद्रीय GST): केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।
              • SGST (राज्य GST): राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किया जाता है।
              • IGST (एकीकृत GST): अंतरराज्यीय लेनदेन और आयात पर लागू, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित।
              • उपकर: स्पेसिफिक पर्पज के लिए फंड जुटाने के लिए स्पेसिफिक गुड्स (जैसे, लग्जरी आइटम्स, तंबाकू) पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क।

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