रायपुर : 15.5 बल्क लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त

          रायपुर: गरियाबंद जिले की आबकारी विभाग की टीम ने 10 नवम्बर को वृत्त गरियाबंद के अंतर्गत ग्राम बोकरमुडा में अवैध कच्ची महुआ शराब के विरुद्ध कार्रवाई की। इस दौरान आरोपी रेवाराम सोरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी बोकरमुडा, थाना पीपरछेड़ी के कब्जे से कुल 15.5 बल्क लीटर अवैध कच्ची मदिरा जब्त की गई।

          आबकारी टीम ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित अधिनियम 2011) की धारा 34(1)(ख), 34(2) एवं 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नागेशराज श्रीवास्तव, श्री रजतचंद ठाकुर, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री चंदलोल गायकवाड, आरक्षक पिताम्बर चौधरी, नगर सैनिक मनीष कश्यप, संजय नेताम, महिला नगर सैनिक हेमबाई साहू, वाहन चालक शैलेन्द्र कश्यप एवं कुलेश्वर निषाद की भूमिका सराहनीय रही।



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