Tuesday, December 30, 2025

              KORBA : कुटीर उद्योग स्थापना हेतु युवाओं से आवेदन आमंत्रित

              • सीएमीजीपी व पीएमईजीपी योजना के तहत युवा कर सकते है आवेदन
              • सेवा व विनिर्माण क्षेत्र हेतु  35 प्रतिशत तक अनुदान का मिलेगा लाभ

              कोरबा (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।  जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कोरबा जिले  में योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदक आवेदन जमा कर योजना का लाभ लिया जा सकता है। जिसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (सीएमईजीपी) राज्यपोषित योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अजा, अजजा, एवं अपिव वर्ग को सेवा क्षेत्र (सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी ,विडियोग्राफी, टेन्ट हॉउस, च्वाईस सेन्टर, होटल इत्यादि) के लिये 01 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र (दोना पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्श, नूडल निर्माण इत्यादि) के लिये 3 लाख तक का लोन बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। जिसमें  आवेदक को 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं वहन करना होता है।

              इसी प्रकार  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पीएमईजीपी)  केन्द्र शासन की  इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के अजा, अजजा, अपिव वर्ग एवं सामान्य वर्ग को सेवा क्षेत्र (सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक / इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी, विडियोग्राफी, टेन्ट हॉउस,  च्वाईस सेन्टर, होटल इत्यादि) के लिये 20 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र (दोना पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्श, नूडल निर्माण इत्यादि) के लिये  50 लाख तक का लोन (ऋण) बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। सहायक संचालक ग्रामोद्योग ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त  योजनांतर्गत आनलाईन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल में किया जा सकता है।साथ ही वांछित दस्तावेज के रूप में  पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, स्थायी निवास , जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र,  ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक पासबुक छायाप्रति, पेन कार्ड  एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगी गई है।  स्वरोजगार हेतु  सहायक संचालक खादी ग्रामोद्योग शाखा जिला पंचायत कार्यालय कोरबा को आवेदन जमा किया जा सकता है साथ ही अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 7898985249 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।


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