Thursday, April 25, 2024
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BCC NEWS 24: कोरबा- जिले में अब तक 273 कोरोना मृतकों के परिजनों को 1.36 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत….अभी तक कुल 882 शोकाकुल परिवारों को मिलेगी 50 हजार रूपए की सहायता राशि….. शेष कोरोना मृतकों के परिजनों को भी जल्द मंज़ूर होगी राशि, ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालयों में लिए जा रहे आवेदन

कोरबा 18 अक्टूबर 2021(BCC NEWS24):- कोरबा जिले में कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू की विशेष पहल पर अब तक कोरबा जिले के 273 कोविड-19 मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रूपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है। कोरबा जिले में कुल 882 कोविड संक्रमित मृतकों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें से 273 मृतकों के परिजनों को राशि मंज़ूर की जा चुकी है। 273 परिजनों को कुल एक करोड़ 36 लाख 50 हजार रूपए का भुगतान जल्द ही दिए गए बैंक खातों में सीधे किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा त्यौहारी सीजन को देखते हुए दीपावली त्यौहार के पूर्व सभी मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने का प्रयास किया जा रहा है । शोकाकुल परिवारों को 50 हजार रूपए अनुग्रह राशि मिलने से यह राशि परिवार के मुश्किल घड़ी में काम आएगी। अनुग्रह राशि लेने से बचे हुए कोविड-19 मृतकों के परिजनों से इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील कार्यालयों एवं नगरीय क्षेत्रों में जोन कार्यालय में आवेदन लिए जा रहे हैं। अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए मृतकों के परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को बैंक खाता और आधार नंबर का भी विवरण देना होगा। कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आवेदक परिजन को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा के शहरी क्षेत्रों में 383, कोरबा ग्रामीण में 54, पाली विकासखण्ड में 65, कटघोरा विकासखण्ड में 261, करतला विकासखण्ड में 83 और पोड़ी-उपरोड़ा विकासखण्ड मे अभी तक 36 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जारी निर्देशों के अनुसार आने वाले दिनों में भी यदि किसी कोरोना संक्रमित की मृत्यु होगी तो उसे भी शासकीय नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि की पात्रता होगी। कोरोना टेस्ट से या कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने, आईसोलेशन में रहने की तिथि से 30 दिन के भीतर संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु को कोविड-19 के कारण मृत्यु माना जाएगा और उसके परिजनों को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50 हजार रूपए की सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान राशि राजस्व पुस्तिका परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 हजार रूपए निर्धारित किए गए हैं।

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