रायपुर : मदिरा दुकान राजदीप इंटरप्राइजेस के प्रबंधक को नोटिस

              प्रतिबंधित बीयर के विक्रय के मामले में आबकारी विभाग की कार्रवाई 

              रायपुर (BCC NEWS 24): प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान राजनांदगांव में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर के विक्रय का मामला भौतिक जांच में पकड़ में आने पर मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने एवं ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया आबकारी विभाग द्वारा की जा रही है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त बियर का विक्रय न किए जाने के निर्देश मदिरा दुकान संचालकों को पूर्व में जारी किया गया था। इसी प्रकार का मामला राजदीप इंटरप्राइजेस मदिरा दुकान में पाये जाने पर उक्त दुकान के प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

              प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि सोशल मीडिया में सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से संबंधित वीडियो वायरल होने के उपरांत आबकारी विभाग द्वारा प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान राजनांदगांव में संग्रहित मदिरा का भौतिक सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान मदिरा दुकान के प्रभारी अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर की निर्माण तिथि 15 अक्टूबर 2025 तथा वैधता तिथि 13 अप्रैल 2026 पाई गई। हालांकि संबंधित कर्मचारियों को उक्त बियर कैन का विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद इसका विक्रय किया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्य विक्रयकर्ता कैलाश देवांगन को सेवा से पृथक करने एवं ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसके साथ ही मदिरा दुकान के प्रबंधक राजदीप इंटरप्राइजेस को भी उक्त बियर के विक्रय पर रोक संबंधी निर्देश दिए गए थे, किंतु निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

              गौरतलब है कि सुपर स्ट्रांग 7 हिल्स 500 एमएल बियर कैन से लेबल और रैपर हटाने पर गोल्डन प्राइड प्रीमियम लेजर बियर का लेबल प्रिंट पाया गया था। इस संबंध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, नवा रायपुर द्वारा निर्माता कंपनी मेसर्स माइकल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कंपनी पर एक लाख रुपये की शास्ति तथा 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है तथा उक्त बियर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए अविक्रित पेटियों को कंपनी को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।


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