रायपुर : काम के एवज में राशि लेने पर पटवारी निलंबित

          सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को दिए कार्रवाई के निर्देश

          रायपुर (BCC NEWS 24): सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दुर्ग कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने एसडीएम को पटवारी पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिलाई-03 श्री महेश सिंह राजपूत ने तहसील कार्यालय अहिवारा में संलग्न पटवारी श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर को भूमि के बंटवारे के एवज में पक्षकार से राशि लेने और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही के आरोप में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटवारी श्री ठाकुर का मुख्यालय तहसील कार्यालय अहिवारा निर्धारित किया गया है। श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

          ज्ञात हो कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी सत्यता की जांच तहसीलदार अहिवारा द्वारा की गई। जांच के दौरान वायरल वीडियो के परिप्रेक्ष्य में श्री अमन कुमार टंडन, भूमिस्वामी श्री उत्तम टंडन एवं हल्का पटवारी श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर का कथन दर्ज किया गया। जिसमें पक्षकारों द्वारा भूमि बंटवारा के नाम पर पटवारी को 45,000 रुपये दिया जाना बताया गया। पटवारी श्री लेकेश्वर सिंह ठाकुर ने अपने कथन में स्वीकार किया कि उन्होंने पक्षकार की माता से राशि ली थी और वायरल वीडियो में उक्त राशि को वेतन मिलने के बाद वापस करने की बात कही थी। एसडीएम ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम विपरीत और कदाचरण की श्रेणी में पाते हुए उक्त कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।



                    Hot this week

                    Related Articles

                    Popular Categories