रायपुर : श्रम विभाग में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम

          ’समय सीमा में देनी होगी जानकारी’

          रायपुर (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तथा श्रम विभाग द्वारा कार्यालय का नाम, विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा के साथ, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत सेवा जो प्रदाय की जानी है, श्रम विभाग द्वारा सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) निर्धारित की गई है। इसी प्रकार सेवा प्रदाय करने वाला लोक प्राधिकारी (पद), सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

          छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम



                    Hot this week

                    Raipur : अदाणी पावर को उत्कृष्ट ईएसजी प्रदर्शन के लिए NSE सस्टेनेबिलिटी की मान्यता

                    ‘एस्पायरिंग’ श्रेणी हासिल की, थर्मल पावर सेक्टर में सबसे...

                    रायपुर : मंत्रिपरिषद की बैठक 09 सितम्बर को

                    रायपुर (BCC NEWS 24): मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की...

                    Related Articles

                    Popular Categories