Thursday, April 25, 2024
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BCC NEWS 24: कोरबा- कलेक्टर ने गुरू पर्व को लेकर जारी किए निर्देश…. कहा- कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा पर्व, रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की रहेगी अनुमति…

कोरबा17 नवंबर 2021(BCC NEWS 24): पूरे प्रदेश की तरह कोरबा जिले में भी श्री गुरूनानक जी की जयंती 19 नवंबर को गुरूपर्व के रूप में मनायी जाएगी। इस पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कड़ाई से करना होगा। गुरू पर्व मनाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए निर्देशानुसार गुरूपर्व के कार्यक्रम गुरूद्वारे के भीतर ही सम्पन्न किया जाएगा। गुरूद्वारा हॉल के भीतर निर्धारित क्षमता के केवल 50 प्रतिशत व्यक्ति ही एक समय में प्रवेश करेगें। इस हेतु प्रबंधन समिति सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। पर्व में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। गुरू लंगर का प्रसाद गुरूद्वारे के भीतर ही पैकेट के माध्यम से वितरित किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों के दौरान सोशल-फिजिकल डिस्टेंसिग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के गुरूद्वारे के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। गुरूद्वारा के प्रवेश द्वार के समक्ष प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को सेनेटाईजेशन किया जावे। प्रबंधन समिति के द्वारा ही गुरूद्वारा के भीतर समय-समय पर सेनेटाईजर का छिड़काव करने की व्यवस्था की जाएगी। गुरूद्वारा के भीतर किसी भी स्थान पर भीड़ न हो, इसकी जिम्मेदारी भी गुरूद्वारा प्रबंधन समिति की होगी। गुरू पर्व में रात्रि 08ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखें फोड़ने की अनुमति रहेगी। आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप ही किए जाने की अनुमति होगी। पर्व के दौरान इन सभी शर्तों के साथ-साथ भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश-आदेश का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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