KORBA : सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर (प्रारंभिक) परीक्षा

              जिले में 12 जुलाई को होगी आयोजित

              कोरबा (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर प्रारंभिक परीक्षा-2024 का आयोजन 12 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के कुल 07 परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा का समय पूर्वान्ह 10ः00 से 12ः00 बजे तक निर्धारित है। जिले में कुल 2205 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु आयोग के निर्देशानुसार जिले में चार जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। सभी आब्जर्वर, केन्द्राध्यक्ष एवं उड़नदस्ता दल को 10 जुलाई को शासकीय महाविद्यालय ई.वी.पी.जी. कॉलेज रजगामार रोड, कोरबा में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

              आयोग द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा दिवस 12 जुलाई को परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व अर्थात 09ः45 बजे परीक्षा केन्द्रों का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम दो घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होना आवश्यक होगा, जिससे मेटल डिटेक्टर एवं फिस्किंग जांच सुचारू रूप से की जा सके। परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनने और फूटवियर के रूप में चप्पल पहनने की अनुमति होगी। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण धारण करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, किसी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी इत्यादि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

              ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्हें सह-लेखक की अनुमति प्राप्त है, उनके सह-लेखक को भी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम या सरनेम तथा फोटो पहचान पत्र में अंतर होगा, उन्हें परिवर्तन संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। परीक्षार्थियों को अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ पहचान हेतु मूल मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड तथा दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। संचार साधनों के अनुचित उपयोग को रोकने और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु परीक्षा केन्द्रों में जैमर का उपयोग किया जाएगा।


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