Thursday, April 25, 2024
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ड्राइविंग लाइसेंस समेत गाड़ी के इन दस्तावेजों की वैधता अगले साल तक के लिए बढ़ी….. जानिये कब तक की दी गयी छूट…

रायपुर। कोरोना वायरस का ध्यान में रखते हुए रविवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी एक अहम घोषणा की है। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस  समेत गाड़ी से जुड़े अन्य दस्तावेजों को वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ-साथ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागज, गाड़ी का परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate validity extended) की वैधता इन दिनों में खत्म हो रही थी तो अब वह 31 मार्च तक वैध माने जाएंगे। यह फैसला उन सभी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने वाला है कदम है, जिनकी वैधता फरवीर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच में एक्सपायर हो रही है या हो चुकी है।

Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए इन दस्तावेजों की वैधता को फिर से विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा कि “इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल होंगे जिनकी वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो गई है या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी। इससे नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।”

बताते चलें कि यह चौथी बार है, जब सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है। इससे पहले सरकार ने अगस्त में कहा था कि ये दस्तावेज 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के कारण कई देशों के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न चरणों में लॉकडाउन लगाया गया। जिसके कारण Driving License, RC आदि दस्तावेजों की वैधता को रिन्यू नहीं कराया जा सका।

नए लाइसेंस के लिए RTO में नहीं कोई तारीख: अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजो को रिन्यू नहीं कराया है, तो आप parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । जिसके बाद आप आरटीओ में आपके बायोमेट्रिक विवरण की जांच कर दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। वहीं नए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अभी राज्यो में तीन महीने तक कोई तारीख नहीं दी जा रही है।

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