CG: नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग.. कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; बच्ची से दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया था दोषी ने

              गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: जिले में नाबालिग लड़की का रेप कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के दोषी को स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। 1 नवंबर 2021 को आरोपी संतोष पटेल के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 3 नवंबर 2021 को आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी।

              यहां गौरेला थाना क्षेत्र में रहने वाली 12 साल की बच्ची के साथ गांव का ही संतोष पटेल (33 वर्ष) लगातार यौन शोषण कर रहा था। बच्ची ने बताया कि पहले तो वो स्कूल जाने के दौरान उसे रोक लेता था और सामान वगैरह मंगवाता था और बाद में गलत हरकर करता था। संतोष ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया और मोबाइल पर इसका वीडियो भी बना लिया।वो उसे जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी लगातार उसके साथ रेप कर रहा था, लेकिन वो डर के कारण अपने घरवालों को ये सब नहीं बता पा रही थी। बच्ची ने बताया कि 5 जनवरी 2021 से आरोपी लगातार उसका यौन शोषण कर रहा था।

              स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने सुनाया फैसला।

              स्पेशल एडीजे कोर्ट गौरेला ने सुनाया फैसला।

              एक दिन आरोपी ने पीड़िता के चाचा-चाची को बुलाकर रेप का वीडियो दिखाया। इसकी जानकारी चाचा-चाची ने बच्ची के माता-पिचा को दी। तब जाकर पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना को परिजनों को बताया। आरोपी से पूछने पर उसने वीडियो डिलीट करना बताया। इधर आरोपी दुष्कर्म का वीडियो बच्ची को दिखाकर उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाता रहा। इसके बाद परिजनों ने 1 नवंबर को गौरेला थाने में आरोपी संतोष पटेल के खिलाफ धारा 376, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत अपराध क्रमांक 405/2021 कायम किया था। पुलिस ने 3 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

              आरोपी संतोष पटेल दोषी करार।

              आरोपी संतोष पटेल दोषी करार।

              इस मामले में अभियुक्त संतोष पटेल के द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने और विधिक सहायता लेने से इनकार करते हुए दूसरे अधिवक्ता की नियुक्ति करने में भी काफी देर करने का प्रयास किया। बाद में कोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी संतोष दोषी पाया गया। उसे एडीजे कोर्ट गौरेला ने आजीवन कारावास और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।


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