Friday, March 29, 2024
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एजुकेशन अनलॉक: रायपुर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने के आदेश जारी, क्षमता से 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स आएंगे, लापरवाही पर होगी FIR…

परीक्षाएं भी नजदीक हैं, ऐसे में कोचिंग सेंटर खोलने का ये फैसला स्टूडेंट्स के लिए सहायक होगा। सिंबॉलिक फोटो।

  • कलेक्टर एस भारतीदासन ने जारी किए आदेश, अनलॉक के बाद भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता देने पर जोर
  • क्लास में स्टूडेंट्स के बीच मेंटेन करनी होगी 6 फीट की दूरी, जहां जगह कम वहां बारी-बारी से ले सकेंगे क्लास

रायपुर/ रायपुर में अब कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए जा सकेंगे। इन्हें अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर भारतीदासन ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि क्षमता से 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही एक समय पर बुलाए जा सकेंगे। इसका मतलब ये कि जब पहले 100 स्टूडेंट्स की क्लास लगती थी तो अब कोविड के खतरे के मद्दे नजर 50 स्टूडेंट्स की एक वक्त में क्लास लगेगी। बाकि बचे बच्चों को दोबारा बुलाया जा सकेगा। जिला प्रशासन की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि किसी ने अगर नियमों को नहीं माना तो कोचिंग सेंटर, स्किल सेंटर या लायब्रेरी के प्रिंसिपल, संचालक के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।

इन बातों का रखना होगा ध्यान
आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को सेंटर्स प्राथमिकता दें। संस्था के एंट्री गेट टच फ्री होने चाहिए, लोग खांसते- छींकते समय मास्क पहने, रुमाल या टिशू का इस्तेमाल करें, पीने के पानी की जगह, धोने का स्थल, वॉशरूम कुर्सी, टेबल, बेंच, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, क्लासरूम की ऐसी जगह जहां लोग छूते हों वो बार-बार सैनिटाइज होते रहने चाहिए।

कैमरे लगवाने होंगे
लैपटॉप, नोटबुक का लेन-देन करने की मनाही है, कैंटीन बंद रखने को कहा गया है, बेहद जरुरी होने पर ही इसे शुरू किया जाएगा। संस्थान सीसीटीवी कैमरा लगवाना होगा। ऐसा इसलिए ताकि हर स्टूडेंट या स्टाफ पर नजर रखी जा सके और उसके कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके। इंस्टिट्यूट में बैठक व्यवस्था के लिए कुर्सी के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होना जरूरी है, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी को बुखार हो या कोरोना के लक्षण हों तो उसे एंट्री नहीं दी जाएगी।

रजिस्टर में नोट होंगे नाम पते
गाइड लाइन के मुताबिक जिन इंस्टीट्यूट में जगह कम हो वहां स्टूडेंट्स अलग-अलग समय पर बुलाए जा सकेंगे। हर संस्थान में एक रजिस्टर रखना होगा। इसमें आने वाले स्टूडेंट्स के नाम पते मोबाइल नंबर के साथ अपडेट किए जाएंगे। ताकि कोरोना संक्रमित होने की वजह से उन्हें ट्रेस किया जा सके। अगर कोचिंग सेंटर कंटेनमेंट जोन के दायरे में आते होंगे तो वो संचालित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर संचालक या प्रचार्य पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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