कोरबा: जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि…

              • आरबीसी 6-4 के तहत कुल 20 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत

              कोरबा (BCC NEWS 24): कलेक्टर श्री संजीव झा की पहल पर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गवाने वाले 05 मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित परिवार के वारिस-मुखियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की कार्रवाई की जा रही है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी। आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधान के तहत प्रदान की गई है। हरदीबाजार तहसील अंतर्गत ग्राम नुनेरा निवासी श्री इंद्रपाल सिंह की आग में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी राम कुंवर को 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है। कोरबा तहसील अंतर्गत ग्राम मदनपुर निवासी श्रीमती बिंदो बाई की आग में जलने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के पति उजितराम को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है।

              कोरबा के अजगरबहार तहसील अंतर्गत ग्राम कुटुरूवा निवासी कुमारी अनामिका बरवा की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के पिता अमित बरवा को चार लाख रूपए आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है। कोरबा के अजगरबहार तहसील अंतर्गत ही ग्राम अरसेना निवासी श्री फागुराम मंझवार की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी बुधनी बाई मंझवार को 04 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है। तहसील कोरबा अंतर्गत ग्राम गोढ़ी अंतर्गत श्री अगरसाय की कुंए के पानी में डुबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक की पत्नी तीजकुंवर को 04 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति दी गई है।

              अपर कलेक्टर श्री विजेंद्र पाटले ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सहायता राशि स्वीकृत कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी है। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने पर चार लाख रुपए की दर से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 05 प्रकरणों में कुल 20 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।


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