कोरबा: विद्यार्थियों के परीक्षाओ के दृष्टिगत कोरबा जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर 31 मई तक रहेगा प्रतिबंध… आदेश जारी

              • कलेक्टर श्री झा ने जारी किए आदेश

              कोरबा (BCC NEWS 24): स्कूली बच्चों एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसके लिए जिले में आज से 31 मई 2023 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्री संजीव झा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी।

              देखें आदेश:


                              Hot this week

                              रायपुर : बकरी पालन बना समृद्धि का आधार

                              अचानकमार टाईगर रिजर्व के वनांचल ग्राम सुरही के रामलाल ने...

                              रायपुर : विशेष लेख : मत्स्य पालन बना ग्रामीण समृद्धि का सशक्त माध्यम

                              प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बढ़ रही किसानों की...

                              Related Articles

                              Popular Categories