Sunday, February 8, 2026

            CG: नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर दुष्कर्म… दोषी को 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा, पीड़िता को 4 लाख रुपए देने का भी आदेश

            सरगुजा: जिले में नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजू देवांगन उर्फ राहुल (20 वर्ष) ने 2019 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक यौन शोषण किया था। इसकी रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी। मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है।

            जानकारी के मुताबिक, आरोपी राजू देवांगन उर्फ राहुल सूरजपुर जिले के ग्राम उमापुर पंडरीपानी थाना रामानुजनगर का रहने वाला है। उसने 10 नवंबर 2019 को सरगुजा जिले की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था। शादी का झांसा देकर आरोपी उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता के पिता ने मामले की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई थी।

            मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। इसके बाद आरोपी युवक के घर दबिश देकर नाबालिग को उसके कब्जे से बरामद कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता का बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया था। पूछताछ में नाबालिग ने युवक द्वारा बलात्कार करने की बात बताई। वहीं युवक ने भी जुर्म कबूल किया। पीड़िता ने आरोपी पर भगाकर ले जाने व शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने की बात बयान में कही थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 363, 366, 376 (2) (ढ) के तहत अपराध दर्ज किया था।

            पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी राजू देवांगन उर्फ राहुल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। पीड़िता को 4 लाख की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया गया है।


                          Hot this week

                          Related Articles

                          Popular Categories