RAIPUR: छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेगा। आज ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अप्रैल माह में किसी भी तारीख को आवेदन करने पर हितग्राहियों को पूरे महीने का भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का फायदा लेने के लिए आवेदक को 12वीं पास होना चाहिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 यानि आज से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू हो रही है।इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को हर माह 2500 रुपए के साथ स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना ढाई लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार से मतलब पति-पत्नी,आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है।
इन युवाओं को मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की पात्रता
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। योजना के लिए आवेदक की उम्र 1 अप्रैल को 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम 12 वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में पंजीयन 2 साल पुराना होना जरूरी है। आवेदक की खुद की आय का कोई स्रोत ना हो और परिवार के सभी स्रोतों से सालाना आय ढाई लाख रू से ज्यादा ना हो। साथ ही आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 साल के भीतर ही बना हो।
बेरोजगारी भत्ते के लिए कौन होंगे अपात्र
बेरोजगारी भत्ता योजना में परिवार के एक से ज्यादा सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो परिवार के केवल एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को ही स्वीकृत किया जाएगा जिसकी उम्र ज्यादा हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन कराने वाले युवा को पात्र माना जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तारीख समान होने पर उस सदस्य को भत्ता मिलेगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी में नौकरी होने पर ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे।अगर आवेदक को स्वरोजगार या सरकारी या फिर किसी निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर दिया जाता है लेकिन आवेदक यह ऑफर स्वीकार नहीं करता तो उसे भी योजना के लिए अपात्र माना जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों सांसद या राज्य विधानसभा के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य भी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे। ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं उनके परिवार के सदस्य को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर,वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र माने जाएंगे।
आज से आवेदन की प्रक्रिया,ऐसे करें आवेदन
- बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए हर साल रोजगार और प्रशिक्षण द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी जानकारी निर्धारित फार्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।
- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ते के भुगतान और कौशल प्रशिक्षण के ऑफर की जानकारी मिलेगी।
ऐसी होगी अपील और शिकायत की प्रक्रिया और निराकरण
अपात्र घोषित होने पर आवेदक को 15 दिन के अंदर पोर्टल में अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन अपील करना होगा। आवेदक के अपील का निराकरण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी 15 दिन के अंदर करेंगे और अपील का निर्णय पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अगर कोई अपात्र आवेदक पात्र घोषित कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या अधिकृत अधिकारी को तथ्यों के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा।
इस तरह आएंगे एकाउंट में पैसे
बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को सरकार ढाई हजार रुपए प्रतिमाह सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बैंक एकाउंट नंबर,IFSC कोड की सही जानकारी देनी होगी अगर बैंक खाता में किसी तरह की गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। योजना का फायदा पात्र आवेदक को पहले 1 साल के लिए मिलेगा अगर इस 1 साल की अवधि में भी आवेदक को रोजगार नहीं मिलता तब ऐसी स्थिति में यह अवधि 2 साल तक के लिए की जा सकती है।