कोरबा: जिले में 18 साल की युवती और 19 साल के युवक की शादी को जिला प्रशासन ने रुकवा दिया है। युवक और युवती बालिग तो थे, लेकिन भारतीय कानून के मुताबिक लड़के की शादी की उम्र 21 साल है, ऐसे में 19 साल के युवक की शादी गैरकानूनी थी। मामला करतला थाना क्षेत्र का है।
करतला के ग्राम डोंगाआमा में 19 वर्षीय युवक की बारात रायगढ़ के लिए निकलने ही वाली थी, तभी महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने परिजनों को समझाया कि देश में 18 साल में लड़के और लड़की बालिग हो जाते हैं, लेकिन 21 साल से पहले लड़के की शादी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब बेटे की उम्र 21 साल हो जाए, तभी शादी करना। उन्होंने बताया कि कानून के खिलाफ जाकर शादी करने पर सजा का भी प्रावधान है।
परियोजना अधिकारी रागिनी बैस ने परिजनों को समझाकर गैरकानूनी विवाह को रुकवाया।
अधिकारी के समझाने पर दूल्हे के परिजनों को बात समझ में आ गई, इसके बाद बारात को विदा नहीं किया गया। दुल्हन के परिजनों को भी सारी बात बता दी गई। इसके बाद होने वाली शादी रुक गई। बता दें कि गैरकानूनी और बाल विवाह को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने विशेष टीम तैयार की है। ये टीम इस तरह की होने वाली शादियों पर नजर रखती है। अगर टीम को पता चलता है कि कहीं पर भी बाल विवाह होने जा रहा है, तो मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर उसे रुकवाया जाता है। इस टीम में मितानिन, कोटवार और स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।