Monday, November 25, 2024
Homeछत्तीसगढ़कलेक्टर पीएस धु्रव ने तवा नाला के ट्रीटमेंट कार्य का किया मुआयना...

कलेक्टर पीएस धु्रव ने तवा नाला के ट्रीटमेंट कार्य का किया मुआयना…

  • शिवपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों से मिले
  • शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली
  • साप्ताहिक बाजार में गंदगी और कूड़ा-कचरा देख नाराजगी जताई
  • सरपंच को नोटिस जारी करने के निर्देश

रायपुर: मनेंद्रगढ़- चिरमिरी – भरतपुर कलेक्टर श्री पीएस धु्रव ने जनपद पंचायत खंडगवा के शिवपुर ग्राम पंचायत का दौरा कर वहाँ नरवा विकास कार्यक्रम के तहत  तवा नाला में  कराए जा रहे ट्रीटमेंट कार्य का अवलोकन किया। तवा नाला में जल संग्रहण के लिए 2 लाख 21 हजार रुपए की लागत से बोल्डर चेक का निर्माण कराया जा रहा है।

कलेक्टर ने मौके पर मौजूद जनपद सीईओ और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इस नाले का उपचार होने से नाले में जलभराव की स्थिति बेहतर होगी, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। भूजल स्तर भी बढ़ेगा। नाले के आसपास के किसान सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर सब्जी एवं अन्य फसल भी ले सकेंगे। इस दौरान कलेक्टर ने शिवपुरी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से भी मुलाकात की और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में पूछताछ की। कलेक्टर ने ग्रामीणों को सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने के साथ ही बेरोजगारी भत्ता ,राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना का लाभ उठाने की समझाइए दी।

कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत अब राज्य की सभी नगर पंचायतों तथा अनुसूचित क्षेत्र की नगरपालिका के भूमिहीन श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। पात्र परिवारों को इस योजना के तहत शासन द्वारा प्रतिवर्ष 7000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। कलेक्टर ने भूमि कृषि श्रमिकों को योजना का लाभ उठाने के लिए 15 अप्रैल तक आवेदन करने की भी समझाइश दी।

कलेक्टर ने इस मौके पर साप्ताहिक बाजार का भी अवलोकन किया। साप्ताहिक बाजार में जगह-जगह पसरी गंदगी और कूड़ा-कचरा के ढेर को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने सप्ताहिक बाजार की तुरंत साफ-सफाई कराने और ग्राम पंचायत शिवपुरी के सरपंच को पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत नोटिस जारी कर ज़बाब तलब करने के निर्देश भी एसडीएम खड़गवां को दिए।




RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular