रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में विशेष रियायत दी है। अब प्रदेश में 30 अप्रैल तक टैक्स जमा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की पहल पर 1 महीने की छूट दी गयी है।
इससे पहले 31 मार्च प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख थी। जिसे बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया था। जनता की सुविधा के लिए एक बार फिर से 30 अप्रैल तक टैक्स जमा करने के लिए तारीख आगे बढ़ाई गयी है।
निगन आयुक्त ने राजस्व विभाग को सभी बड़े बकायादारों से वसूली करने अभियान तेजी से चलाने के दिये निर्देश
ऑनलाइन किया जा सकता है टैक्स का भुगतान
प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा दे रहा है। POS मशीन के जरिए निकायों के दफ्तर में टैक्स जमा किए जा रहे हैं। रायपुर नगर निगम में इसकी वेबसाइट और ‘मोर रायपुर’ एप में ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा क्यूआर कोड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। इसमें करदाता को पेमेंट की रसीद भी ऑनलाइन मिल रही है। वेबसाइट में लॉग इन करके या एप में सम्पत्ति मालिक,वार्ड क्रमांक, मोहल्ला-कॉलोनी का नाम,मकान नंबर और मोबाइल नंबर समेत यूनिक आईडी से अपनी सम्पत्ति की जानकारी लेकर टैक्स जमा कर सकते है।
डिजिटल नंबर प्लेट में लगे क्यूआर से भी भुगतान
शहर में नगर निगम ने वार्डों में डिजिटल नंबर प्लेट भी लगाया है। इसमें छपे क्यूआर कोड में मकान संबंधी पूरी जानकारी पहले ही अपलोड होती है। ऐसे में क्यूआर कोड से स्कैन कर प्रापर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है। हांलाकि अब तक शत प्रतिशत मकानों और भवनों में क्यूआर कोड की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पायी है लेकिन जिन घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगे हैं। वहां क्यूआर स्कैन करने को बाद अपना नाम,एड्रैसवेरिफिकेशन कर टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।