दुर्ग: कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पटवारी इंद्रा मनोचा को बर्खास्त कर दिया है। मिनोचा के खिलाफ लंबे समय से गलत कार्य व रिश्वत लेकर कार्य करने की शिकायत मिलती रही हैं। वो कुरुद पटवारी हल्का सहित कई अन्य जगह रही और सस्पेंड भी हुई। उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी, जिसमें दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।
पटवारी हल्का नंबर 50 तहसील दुर्ग इन्द्रा मनोचा के खिलाफ विभागीय जांच चल रही थी। इस जांच में दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से उसे शासकीय सेवा पटवारी पद से बर्खास्त किया गया है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि उनके द्वारा इन्द्रा मनोचा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए थे।
जांच के दौरान सुनवाई तथा लिखित अभिकथन देने के लिए उसे अवसर प्रदान किया था। इन्द्रा मनोचा ने जो अपना पक्ष लिखित में दिया उस पर कलेक्टर ने विधिवत् विचार किया। इसके बाद आरोप की गंभीरता को देखते हुए उसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 10 (नौ) के तहत् शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
एक खसरा नंबर कई लोगों को किया था आवंटित
इंद्रा मनोचा जब कुरुद पटवारी थी तो उसके द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जाता था। उसने कार्यालय में बैठकर ही बिना फील्ड में गए अवैध प्लॉटिंग की रजिस्ट्री पर एक ही खसरा कई लोगों को आवंटित कर दिया। उसे सुधरवाने के लिए आज भी लोग तहसील कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसके साथ उसके खिलाफ रिश्वत लेकर कई गलत कार्य करने के भी आरोप लगे हैं।