बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 15 मई से 11 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। छुट्टी के दौरान जरूरी केस की सुनवाई के लिए अवकाश कालीन जज की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट में नियमित रूप से मामलों की सुनवाई 12 जून से होगी। हाईकोर्ट के साथ ही लोअर कोर्ट में भी करीब एक माह तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा।
हाईकोर्ट के न्यायिक रजिस्ट्रार ने मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर समर वेकेशन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार हाईकोर्ट में 15 मई से 9 जून तक समर वेकेशन रहेगा। कोर्ट में नियमित तौर पर मामलों की सुनवाई 12 जून से होगी क्योंकि 10 जून को शनिवार और 11 जून को रविवार है। समर वेकेशन के दौरान वेकेशन जज बैठेंगे और जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। यह वेकेशन कोर्ट 15 मई, 18 मई, 22 मई और 29 मई को लगेगी। साथ ही 1 जून, 5 जून, 8 जून को भी वेकेशन कोर्ट में मामलों की सुनवाई की जाएगी।
लोअर कोर्ट में भी समर वेकेशन
जारी अधिसूचना के मुताबिक निचली अदालतों के लिए भी समर वेकेशन का आदेश लागू होगा। यानि की लोअर कोर्ट में भी एक माह तक अवकाश रहेगा। हालांकि, यहां भी जरूरी केस की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की ड्यूटी लगाई जाएगी।
समर वेकेशन में दायर हो सकेगी याचिकाएं
समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट याचिकाओं की फाइलिंग की जा सकेगी। हालांकि, अवकाश के दौरान शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन के बजाए सीधी सुनवाई होगी। इस दौरान अतिआवश्यक और जरूरी मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
अवकाश के पहले ही होगा जजों का गठन
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तय तारीख को डिवीजन बेंच के साथ ही सिंगल बेंच का गठन किया जाएगा। सुनवाई की तारीख के पहले ही अवकाशकालीन जजों का गठन होगा और उनके नाम को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था लोअर कोर्ट में भी होगी।