अवैध प्लाटिंग को लेकर हाईकोर्ट का फैसला…. अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, कांग्रेस नेता ने पाट दिया था डबरी का एक किनारा

            सक्ती: जिले में अवैध प्लाटिंग के लिए पेड़ों की कटाई और तालाब पाटने के मामले में कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल और उसके रिश्तेदार के खिलाफ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाकर 90 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

            दरअसल, सक्ती के कांग्रेसी नेता और विधायक प्रतिनिधि आनंद अग्रवाल ने अवैध प्लाटिंग करने के लिए सक्ती बाराद्वार रोड स्थित गांगत डबरी के एक किनारे को पाट कर अपने जमीन के लिए रास्ता बना दिया था। इसके लिए रास्ते के एक हरे भरे पेड़ को काट कर नष्ट कर दिया गया था। साथ ही डबरी के एक किनारे को पाट भी दिया गया था। इसकी शिकायत सक्ती निवासी जय प्रकाश अग्रवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से की थी।

            हाईकोर्ट फाइल फोटो।

            हाईकोर्ट फाइल फोटो।

            शिकायत पर मामले की जांच हुई। जिसके बाद तहसीलदार ने नगर पालिका सीएमओ को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी अधिकारी इस मामले में कार्रवाई नही कर सके। जिसकी वजह से शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली और याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए सक्ती जिले के कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ को अतिक्रमण हटाने आदेशित करते हुए 90 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है।

            हाईकोर्ट ने ये कहा

            आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि पर्यावरण जहां समुदाय के भौतिक संसाधनों जैसे तालाबों, टैंकों और झीलों से अवैध अतिक्रमणों को हटाकर संरक्षित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाता है। इसलिए, हम राज्य-प्रतिवादियों को अतिक्रमण हटाकर तालाब को उसके मूल क्षेत्र में बहाल करने का निर्देश देते हैं और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक खोदाई भी की जाएगी। तालाब को जीवित रखने के लिए, जल धारण करने के लिए जलग्रहण क्षेत्र सुनिश्चित किया जाएगा।

            कलेक्टर ने कहा-कार्रवाई होगी

            सक्ती कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना का कहना है की हाईकोर्ट से आदेश मिला है। तालाब या प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करना गलत है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। जल्द ही कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी।

            विधायक प्रतिनिधि ने कुछ नहीं कहा

            वहीं, इस पूरे मामले में विधायक प्रतिनिधि आनंद अग्रवाल कुछ भी कहने से बच रहे है। उनसे इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपना पक्ष रखने से मना कर दिया।


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