Tuesday, September 16, 2025

कोरबा: दीदी ई-रिक्शा सहायता योजनांतर्गत अब 01 लाख रूपए तक मिलेगा अनुदान…

  • इच्छुक महिला श्रमिक योजना का लाभ लेने कर सकते हैं आवेदन

कोरबा (BCC NEWS 24): छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक को देय अनुदान राशि 50 हजार रूपए प्रदान किया जाता था। इस योजना में संशोधन कर अनुदान राशि में वृद्धि कर 01 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक को ई-रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा 10 हजार प्रदान करना होगा एवं शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से संबंधित रिक्शा चालक को ऋण लेना होगा। जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक को निर्धारित अवधि में ब्याज सहित करना होगा।

सहायक श्रम आयुक्त ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर हितग्राही के लोन खाते में मंडल का अंशदान राशि 01 लाख रूपए देय होगा। उन्होंने बताया कि पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जिनका स्व-सहायता के तहत पंजीकृत हो एवं आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, उन्हें योजना के लाभ की पात्रता होगी। पंजीकृत श्रमिक को योजना का लाभ एक बार प्रदाय होगा। साथ ही राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राही को इस योजना का लाभ नही मिलेगा। उन्होंने बताया कि उक्त योजनांतर्गत हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति, बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस एवं बैंक पास बुक के साथ बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिवस भीतर मूल दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जाना प्रावधानित है।

पंजीयन हेतु ऐसे महिला श्रमिक जो भवन निर्माण, सडक निर्माण कार्य (शासकीय अथवा निजी) में 90 दिन कार्य किया हो, पात्र होंगे। श्रमिक कार्य अंतर्गत रेजा, कुली, राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, कारपेंटर, पत्थर काटने वाले, फिटर या बेंडर, मैकेनिक, कंुए खोदने वाले, वेल्डिंग करने वाले, मुख्य मजदूर स्प्रेमैन, लोहार, मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, रोलर चालक, निर्माण कार्य में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्ड, चटटान तोडने वाले, बांध-पुल निर्माण मे लगे मजदूर, ईंट भट्ठा निर्माण में लगे मजदूर सहित अन्य श्रमिक शामिल हैं। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, ठेकेदार का प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन किसी भी च्वाईस सेन्टर में 30 रूपए का भुगतान कर अथवा स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।



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